दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पर आमजन कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 07692-220580 पर दर्ज कर सकते हैं शिकायत
सिवनी – कलेक्टर क्षितिज सिंघल के निर्देशों के परिपालन में कार्य पालन यंत्री लोक यांत्रिकी विभाग खण्ड सिवनी द्वारा अनुपयोगी एवं खुले नलकूप ध्बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में एडवाईजरी जारी की गई है। जारी एडवाइजरी अनुसार भूमि/परिसर के मालिकों की बोरवेल/कुऐ के निर्माण के लिये कोई भी कदम उठाने से पहले क्षेत्र के सबंधित अधिकारियों यानी सबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका परिषद पंचायत या ग्राम पंचायत के सरपंच/पार्षद को कम से कम 15 दिन पहने लिखित रूप से सूचित करना होगा। सभी ड्रिलिंग ऐजेंसियों का पंजीकरण जिला प्रशासन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। बोर/कुऐं के मालिक को निर्माण के दौरान साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें बोर/कुरे के मालिक का नाम एवं पता ड्रिलिग ऐजेंसी का नाम एवं पता का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। बोर/कुऐं के निर्माण के दौरान भूमि के मालिक को चारों ओर काटेंदार तार की बाढ़ या कोई अन्य उपयुक्त अवरोध खड़ा करना होगा। बोर/कुऐं के आवरण के चारों ओर भूमि मालिक को निम्नतम (0.50 Û 0.50 Û 0.60 मीटर जमीनस्तर से 0.30 मीटर उपर जमीन के स्तर से 0.30 मीटर नीचे मापने वाले सीमेंट कांक्रीट प्लेटफार्म का निर्माण करानां होगा। बोर/कुएँ के निर्माण पश्चात भूमि मालिक / ड्रिलिंग ऐजेंसी को स्टील प्लेट को बेल्डिग करके या बोल्ट और नट के साथ केसिंग पाईप पर एक मजबूत केप लागाकर वेल असेम्बली की केपिंग करना होगा। कुऐं या बोर के मालिक को पंप की मरम्मत के मामले में ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जाना होगा इसके अतिरिक्त मरम्मत कार्य पूर्ण होने के पश्चात मिट्टी के गढ़ढ़ो और नालियों को भरना होगा। अनुपयोगी बोर/कुएं को मिट्टी/रेत/बोल्डर/कंकड/ड्रिल कटिंग आदि से भरना होगा। ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात जमीन की स्थिति पूर्ववत करना। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार बोर/कुऐं निर्माण के पश्चात उपयोग में आने वाले बोर/कुओ की संख्या एव अनुपयोगी बोर/कुओं की निगरानी / दस्तावेजीकरण ग्राम पंचायत/कृषि विभाग के माध्यम से किया जाऐगा। शहरी क्षेत्रो में उपरोक्त निगरानी / दस्तावेजीकरण नगरपालिका/परिषद पंचायत द्वारा किया जावेगा। जिसकी संख्यात्मक जानकारी उचित माध्यम से जिला स्तर पर भी प्रेषित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई बोर/कुंआ किसी भी स्तर पर अनुपयोगी हो जाता है तो इसका 01 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत/कृषि विभाग को एवं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद/ पंचायत को देना होगा। जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख होगा कि परित्यक्तध्अनुपयोगी बोरवेल को जमीनी स्तर तक ठीक प्रकार से भर दिया गया है। कार्यकारी ऐजेंसी/विभाग द्वारा प्रतित्यक्त/अनुपयोगी बोरवेल का आकस्मिक निरीक्षण कर दस्तावेजों को संधारित किया जाएगा। उक्त जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर ग्राम एवं नगर वासियों द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 07692-220580 पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है।






