सिवनी – रविवार को जबलपुर आईजी ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि दिनांक 19.06.2024 को थाना धूमा में ग्राम गरघटिया चिन्टा नाला जामुन झिर के पास के गाँवश के 28 नग मृत पाये जाने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस स्टाफ द्वारा पहुँचकर वैधानिक जंगल में कार्यवाही की गई साथ ही पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर ही मृत गौवश का पी०एम० किया जाकर मृत गौवंश का अन्तिम संस्कार किया गया। जिस पर थाना घूमा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप०क० 214/2024 धारा 4.9 म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, एवं 11(1) (1) पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम 1960 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 153ए भादवि० के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही दिनांक 19.06.2024 को चौकी सुनवारा थाना धनौरा में ग्राम पिण्डरई बैनगंगा नदी के कुरकु घाट में 22 मृत गौवंश पाये जाने की सूचना पर मौके पर पुलिस स्टाफ द्वारा पहुँचकर वैधानिक कार्यवाही की गई साथ ही पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर ही पी०एम० किया जाकर मृत गौवंश का अन्तिम संस्कार किया गया। जिस पर थाना धनौरा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप०कं० 211/2024 धारा 4,9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11(1)(1) पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 153ए भादवि० का इजाफा किया गया। दिनांक 19.06.2024 को चौकी पलारी में बैनगंगा नदी देवघाट में कुछ गौवंश मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना पर मौके पर पुलिस स्टाफ द्वारा पहुँचकर मृत 07 गौवंश पाये जाने से पशु चिकित्सक द्वारा मौके पर ही पी०एम० किया जाकर मृत गौवंश का अन्तिम संस्कार किया गया। जिस पर थाना केवलारी में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप० क0 271/2024 धारा 429 भा०द०सं०, 4,9 म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, एवं 11(1) (1) पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम 1960 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 153ए भादवि० के तहत मामला दर्ज किया गया। और दिनांक 21.06.2024 को थाना धनौरा ग्राम कडवे थावरी के पास भसूड़ा नाले की झोड़ी में कुछ गौवंश के शव पड़े होने की सूचना पर मौके पर पुलिस स्टाफ पहुँचा मौके पर 08 नग गौवंश मृत पड़े थे मौके पर ही पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा मृत गौवंश के शव का पी०एम० किया गया। अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना धनौरा में दिनांक 21.06.2024 को अपराध क0 216/2024 धारा म०प्र० 4.9 गौवंश वध प्रतिवेध अधिनियम एवं 11(1) (1) पशुओं के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 153ए भादवि० के तहत मामला दर्ज किया गया। फरार आरोपियों की तलाश पतासाजी जारी है जिसके बाद जिला सिवनी में गौवंश की घटनाओ का मास्टर मांइड वाहिद खान पिता वाजिद खान उम्र 28 वर्ष नि० ग्वारी चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी का है जिसने नागपुर निवासी आरोपी ईसरार अंसारी से घटना के पूर्व 30000 – रूपये गौवंश खरीदने हेतु पलारी में लिया था। जिस पर आरोपी वाहिद ने अपने साथियों शादाब खान, संतोष कवरेती, रामदास उइके के साथ मिलकर गौवंश उपलब्ध कराया एवं घटना को अन्जाम दिया था।
उपरोक्त समस्त प्रकरणों में पहला आरोपी वाहिद खान पिता मजिद खान उम्र 27 वर्ष नि० ग्वारी चैकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी दूसरा आरोपी शादाब खान पिता इसराईल खान उम्र 27 वर्ष नि० ग्वारी चैकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी तीसरा आरोपी संतोष कवरेती पिता बृजलाल कवरेती उम्र 40 वर्ष नि० गरघटिया थाना धूमा, और चैथा आरोपी रामदास पिता महेन्द्र उर्फ कारू उइके उम्र 30 वर्ष नि० ग्राम पुतर्रा थाना धूमा जिला सिवनी इसके अलावा पाॅचवा आरोपी इरफान मोहम्मद पिता फैज मोहम्मद उम्र 58 वर्ष निवासी खैरी चैकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी, को गिरफ्तार किया गया
विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि अब्दुल मजीज निवासी कामठी तवेरा गाड़ी से दिनांक 17.06.2024 को इसरार अहमद के आदेश पर पहला वसिउल्ला अब्दुल लतीफ अन्सारी नि० मौमिनपुरा नागपुर, दूसरा मोहम्मद वकील अहमद पिता वली अहमद नि० मौमिनपुरा नागपुर, तीसरा मोईनुद्धीन पिता मोहम्मद इसराईल नि० मौमिनपुरा नागपुर, चैथा कलंदर अन्सारी पिता मन्जूर अन्सारी नि० मौमिनपुरा नागपुर, पाॅचवा मुईन अन्सारी नि० मौमिनपुरा नागपुर को लेकर आया था। इनका पता लगा दबिश दी गई आरोपी फरार है। प्रत्येक फरार आरोपियों पर 10000 – 10000 हजार रूपयो का ईनाम पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित किया गया शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जायेगा। तीन आरोपी वाहिद खान, शादाब खान, इरफान खान का एन०एस०ए० किया गया। संतोष एव रामदास के खिलाफ एन०एस०ए० की कार्यवाही पृथक से की जा रही है। आरोपियों से एक गाड़ी शिफ्ट डिजायर कं० एमपी 09 सीएफ 3827 जप्त की गई है।