सिवनी – थाना कान्हीवाडा अंतर्गत रहने वाली नाबालिग पीडिता जो स्कूल की छात्रा थी, को चैरई जिला छिदवाडा निवासी आरोपी विक्की साहू के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर उसका मोबाईल नंबर प्राप्त कर उसे बहला फुसलाकर बातचीत करने लगा, और वीडियो काल से भी बातचीत करने लगा और बातचीत की गई वीडियो को रिकार्ड करके उसके घरवालो को भेजने की धमकी देकर दबाब बनाकर खुद के एंव पीडिता के बिना कपडो के वीडियो कालिंग करने के लिए मजबूर किया और उक्त वीडियो काल को अपने मोबाईल में रिकार्ड कर लिया, और फिर बाद में उसी अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे मिलने के लिए दबाब बनाने लगा और जब नाबालिग पीडिता के द्वारा मिलने से मना कर दिया तो आरोपी ने नाबालिग पीडिता के अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ को पीडिता के मामा को सेंड कर दिया और उसे धमकी देने लगा कि मेरे से मिलने नही आई तो तेरा वीडियो और फोटोग्राफ और भी वायरल कर दूंगा जब पीडिता उससे मिलने नही गई तो आरोपी ने उसके परिवार एंव अन्य ग्रुप मे उसकी अश्लील फोटो एंव वीडियो को वायरल कर दिया । जिसकी शिकायत पर थाना कान्हीवाडा मे आरोपी के विरूद्ध धारा 292, 354 (ए) (1) (आईव्ही), 506 भादवि धारा 66 (सी), 67 (ए), 67 (बी) आई टी एक्ट, धारा 13 सहपठित धारा 14 लैगिक अपराधो से बालको का सरंक्षण अधिनियम धारा 3 ( 2 ) (व्हीए) एससी/एसटी एक्ट का मामला कायम किया गया और विवचेना उपरात आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके विचारण पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पीडिता का पक्ष रखा गया और गवाहो एंव सबूतो के आधार पर आरोपी को दण्डित कराये जाने वाले साक्ष्य को प्रमाणित कराया गया, एंव न्यायालय से आरोपी के इस कुकृत्य के लिए दण्डित किए जाने वाले तर्क प्रस्तुत किए गए और कठोर दण्ड की मांग की गई । जिसके आधार पर माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा आरोपी विक्की साहू को धारा – 292 भादवि में 2 वर्ष एवं 500 रूपये जुर्माना, धारा 354 (ए) (1) (आईव्ही) भादवि में 03 वर्ष एंव 500 रूपये जुर्माना, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष एंव 500 रूपये जुर्माना, धारा 66 (सी) आई टी एक्ट में 03 वर्ष 2000 रूपये जुर्माना, धारा 67 (ए) आई टी एक्ट में 04 वर्ष 5000 रूपये जुर्माना धारा- 67 (बी) आईटीएक्ट में 04 वर्ष एंव 5000 रूपये जुर्माना, धारा 13 सहपठित धारा 14 पाक्सो में 04 वर्ष एंव 5000 रूपये जुर्माना धारा 3 ( 2 ) ( आई व्हीए) एससी / एसटी एक्ट में 02 वर्ष एंव 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।