सिवनी – कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार अमानक कृषि आदान सामग्री विक्रय करने वालों पर कृषि विभाग द्वारा सक्रियता से कार्यवाही की जा रही हैं। शुक्रवार को केवलारी थाने में अमानक उर्वरक विक्रय करने वाले प्रकाश चैधरी निवासी नगरवाड़ा बालाघाट के विरुध्द एफआईआर दर्ज कराई गई है। अनावेदक प्रकाश चैधरी द्वारा बगैर उर्वरक लाइसेंस के मानक 30 बोरी डीएपी उर्वरक को कृषक गिरिवर निवासी कोहका को बेचना पाया गया। उक्त उर्वरक की प्रयोग शाला में कराई गई जांच में उक्त उर्वरक अमानक स्तर के पाए गए हैं। जिसके चलते अनावेदक प्रकाश चैधरी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3,7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7,19 सी(पप) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।