सिवनी – 14 नवंबर 24 कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक कृषि सिवनी के मार्गदर्शन में जिले में उर्वरक गुण नियंत्रण अभियान अन्तर्गत सतत् कार्यवाहीयां की जा रही है जिसके संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम उगदीवाड़ा के ग्रामीणों द्वारा शासकीय सोसायटी वेयर हाउस नसीपुर से डी.ए.पी. उर्वरक 40 बोरी वाहन क्र. एम पी 28 जेड डी 1719 में भरकर तहसील चांद, जिला छिन्दवाड़ा भेजी जा रही है। ग्रामीणोंजन द्वारा उक्त वाहन को रोक कर वाहन चालक पूनमचंद हरिनद्वार से पूछताछ की गई तथा पूछताछ के दौरान वाहन चालक द्वारा बताया गया कि सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा के प्रबंधक दिनेश धानेश्वर के द्वारा उक्त डी.ए.पी. वाहन में लोड करवायी गई है। जिसके बिल ब्राउचर में पास नही है। ग्रामीणों द्वारा उक्त वाहन को थाना परिसर उगली में ले जाकर कृषि विभाग को सूचना दी गई। उक्त सूचना के आधार पर उपसंचालक कृषि सिवनी के निर्देशानुसार कार्यालयीन सहायक संचालक कृषि श्री पवन कुमार कौरव एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्रीमति हेना के.के. थाना परिसर उगली में उपस्थित हुये। थाना परिसर में खंडे वाहन क्र. एम पी 28 जेड डी 1719 में कुल 40 बोरी कुल 2 टन डी.ए.पी. उर्वरक इफको कम्पनी की पाई गई संबंधित ड्रायवर से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त डी.ए.पी. सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा से लाया गया है और छिन्दवाड़ा जिले के चांद ले जाया जा रहा था। इस संबंध में सेवा सहकारी समिति प्रबंधक से जानकारी प्राप्त की सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा के उर्वरक वितरण रजिस्टर से उर्वरक वितरण का मिलान किया गया। जिन कृषकों के परमिट में हस्ताक्षर थे उनसे पुछने पर कृषकों के द्वारा परमिट पर हस्ताक्षर नही किया गया बताया गया। सेवा सहकारी समिति पांडिया छपारा के भण्डार स्थल का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें पी.ओ.एस. मशीन में दर्ज उर्वरक की मात्रा एवं भण्डार स्थल पर भण्डारित मात्रा में यूरिया 6.01.65 मै.टन एवं डी.ए.पी. 3.20.50 मै.टन कम पाया गया। समिति प्रबंधक पांडिया छपारा दिनेश धानेश्वर द्वारा उर्वरक वितरण में की गई अनियमितता जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की प्रावधानों का उल्लघंन है। जांच दिनांक 11/11/2024 को वाहन क्र. डच्2र्8क्1719 में लदी डी.ए.पी. उर्वरक इफको कम्पनी की 40 बोरी मय वाहन के थाना परिसर उगली से जप्त किया गया है। समिति प्रबंधक पांडिया छपारा दिनेश धानेश्वर के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1955 की धारा 5, 7, 35 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के प्रावधानों के तहत उर्वरक निरीक्षक पवन कुमार कौरव द्वारा थाना उगली में दिनांक 13/11/2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उपसंचालक कृषि सिवनी मोरिस नाथ ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग कर तथा उर्वरक वितरण में अनियमितता का संदेह होने पर कार्यालय में सूचित करें।