सिवनी ( संवाददूत ) – जिला पंचायत सिवनी के वार्ड क्रंमाक एक से निर्वाचित सदस्य ब्रजेष उर्फ लल्लू बघेल को जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित ब्रजेश उर्फ लल्लू बधेल Same निर्वाचन को माननीय न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया है। परित आदेश में बताया गया है कि रिटर्निग आदेश में जिला पंचायत सिवनी के द्वारा दिनॉंक 15 जुलाई 2022 को ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल को जारी निर्वाचन प्रमाण पत्र भी निरस्त किया जाता है।
ज्ञात रहे कि रामप्रसाद डहेरिया पिता रामस्वरूप डहेरिया ग्राम सिमरिया निवासी द्वारा कमिश्नर संभाग जबलपुर के समक्ष इस वार्ड से चुनाव मैदान में उतरे 8 प्रत्याषियों के खिलाफ याचिका दर्ज कर जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपत्तियॉं दर्ज कराते हुए निवेदन किया था कि मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 सहपठित नियम 3 मप्र पंचायत नियम 1995 के अंतर्गत जिला सिवनी के वार्ड क्रंमाक 1,2 व 7 में अभ्यर्थियों के नाम निर्देषन पत्र गलत रूप से स्वीकार किये गए है,उन्हे निरस्त करने के साथ ही 7 जुलाई को रिटर्निग आफिसर द्वारा पारित आदेश को भी निरस्त किया जाये।
इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कमिश्नर जबलपुर ने बताया कि दिये गए दस्तावेजो से स्पष्ट होता है कि बृजेश उर्फ लल्लू बघेल बसंत बघेल व सुनील बघेल अनूसूचित जनजाति सिवनी के सदस्य हेतु निर्वाचन क्षेत्र क्रंमाक 1 अनूसूचित अभ्यार्थी हेतु आरक्षित है। पंचायत अधिनियम के तहत सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की इस क्षेत्र से निर्वाचन हेतु पात्र होंगे। इस कारण तीनो उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये गए नाम निर्देशन पत्र स्वीकार करने बावत दिनांक 7 जुलाई 2022 को जारी आदेष निरस्त किये जाते है।
आदेष में बताया गया है कि ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल अनूसूचित जाति का सदस्य नही है। इस कारण मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 14 ( 2 ) तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995 के नियम 31 ( 1 ) के अधीन योग नही था। अतः निर्वाचन उम्मीदवार ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल के निर्वाचन को मप्र ( निर्वाचन अर्जिया,भृस्टाचार सदस्यता के लिए निरहंता ) नियम 1995 के नियम 21 ( 1 ) ( क ) तथा नियम 23 ( ए ) ( ख ) के प्रावधानो के अनुसार शून्य घोषित किया जाता है । चूंकि याचिकाकर्ता को मिले मत विधिमान्य मतो का प्रतिशत 5.01 है ऐसे में रामप्रसाद उहेरिया निर्वाचित घोषित किये जाने हेतु पात्र नही है।
वर्तमान स्थिति में उक्त निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओ को नवीन जनादेश लिया जाना उचित होगा। कमिश्नर ने जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत सिवनी को निर्देशित किया है कि क्षेत्र क्रंमांक 1 के सदस्य हेतु शीघ्र निर्वाचन के लिए नियमानुसार आगे कार्यवाही की जाये।
कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा द्वारा जारी आदेश में कंडिका क्रमांक 8 में स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता रामप्रसाद डहेरिया के निर्वाचन याचिका का उपरोक्त अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। विदित रहे कि जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था जहां कांग्रेस ने वार्ड क्रमांक 1 से निर्वाचित ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल को अध्यक्ष बनाया लेकिन चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आपत्तियों के आधार पर ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल द्वारा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किये गए नाम निर्देशन पत्र को निरस्त कर दिया गया है। जिसके बाद हुए चुनाव मे भाजपा समर्थित श्रीमति मालती डहेरिया को जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जा चुका है। हालांकि ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल ने उपाध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र उसी दिन दाखिल किया था जहां सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित उपाध्यक्ष के पद पर वे बहुमत के आधार पर वे निर्वाचित हुए थे।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान ब्रजेश उर्फ लल्लू बघेल के नामांकन पत्र को निरस्त किये जाने के बाद कांग्रेस की ओर से जमकर हंगामा किया गया था अधिवक्ताओ के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन अधिकारी सिवनी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की थी लेकिन उसे स्वीकार नही किया गया था।