सिवनी – वर्तमान में बोर्ड परीक्षायें संचालित हो रही है जिस कारण से तेज ध्वनि विस्तारक यंत्र न केवल अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है अपितु तेज ध्वनि स्वास्थ्य संबंधी भी विक्रति एवं चिडचिडाहट का कारण बन रही है जो पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद शर्मा, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पुरुषोत्तम मरावी के दिशा निर्देशानुसार डी.जे संचालको एवं तेज सायलेंसर बुलेट के विरुध्द लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 05ध्03ध्24 को कार्यवाही करते हुए सरस्वती स्कूल के पीछे भैरोगंज सिवनी में एक निजी पारिवारिक कार्यक्रम में तेज ध्वनि में बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा था जो डीजे संचालक के विरूद्व अपराध क्रमांक 173ध्24 धारा 7 /15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम का कायम कर डीजे संचालक प्रशांत पिता किशोर वर्मा पर अपराध कायम किया जाकर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है । जप्त संपत्ति – साउंड बाक्स 02 नग, साउंड सिस्टम एक लेपटाप एवं 01 मिक्सर कुल कीमती करीबन एक लाख रूपये आरोपी – प्रशांत पिता किशोर वर्मा कार्यवाही में भूमिका – निरीक्षक सतीश तिवारी, सउनि संतोष बैन आर. मुकेश चैरिया का सराहनीय योगदान रहा ।