सिवनी – जिला पुलिस पेशनर्स संघ सिवनी के पदाधिकारियो ने शुक्रवार के दिन प्रदेश के मुखिया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपते हुए बताया कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) को समाप्त करने व केन्द्र के बराबर 4 प्रतिशत महॅंगाई राहत देने के संबंध में ज्ञापन सौपते हुए आगे बताया कि जब मध्यप्रदेश छत्तीसगढ राज्य का गठन हुआ था उस समय पेंशनर्स के लिए बंधनकारी धारा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 (6) लागू की गई थी इस बंधनकारी धारा के कारण जब भी मध्यप्रदेश पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर महॅगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ सरकार की सहमति लेनी पडती है और छत्तीसगढ सरकार को मध्यप्रदेश सरकार की सहमति की जरूरत होती है। इस कारण पेंशनर्स को समय – समय पर मंहगाई राहत नही मिल पाती है और एक साल बाद मॅंहगाई राहत के आदेश होते है जिससे पेंशनर्स को लाखो रूपयो का नुकसान उठाना पड़ता है पूर्व सरकारो से भी कई बार पेंशनर्स संगठनो द्वारा धरना आंदोलन ज्ञापन आदि इस सबंध में दिये जो चुके है परन्तु कोई भी निराकरण नही हो पाया अब जब म.प्र.छत्तीसगढ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारे है दोनो मुख्यमंत्रीयो के आपसी समन्वय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने लिए अपनी अपनी विधानसभाओ में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त करें ताकी दोनो राज्यो के पेंशनर्स को इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय – समय पर कर्मचारियो के साथ मॅंहगाई राहत मिल सके। इस अवसर पर मोहनसिंह पटेल,बी.के.बाबरिया,एल.आर.सिंग,महेन्द्र मिश्रा,रमेश मानेश्वर्,नंदलाल चैकसे,रमेश मिश्रा,दिलीप डहरवाल,ध्रुवनारायण चैधरी,भगवान तिवारी,महेन्द्र मिश्रा डूंडासिवनी,सुरपसिंह भलावी,पूनम सोनी,मतलूब खान,इन्द्रनारायण दुबे,मूरतसिंह बघेल,रमाकांत सिंह ठाकुर,रामकुमार ठाकुर,कृष्णकुमार शर्मा,कन्हैया नाविक,श्याम सिंह धुर्वे,ईष्वरदयाल सनोडिया,शिवनारायण ठाकुर और दिनेष दुबे के अलावा अन्य पदाधिकारी सदस्यगणो की उपस्थिती दर्ज की गई।