सिवनी ( संवाददूत ) – मुख्यालय अंतर्गत जनपद बरघाट के थाना बरघाट मे नाबालिग पीड़िता उम्र १६ वर्ष के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक ११.१०.२०२१ को उसकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर कर भगा कर ले गया है। पुलिस के द्वारा खोजबीन उपरांत नाबालिग पीड़िता एवं आरोपी सुनील गेडाम को सिवनी से बरामद किया गया। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि वह जब सिलाई सीखने जाती थी तो आरोपी सुनील गेडाम पिता राधेलाल गेडाम उम्र २९ वर्ष,उसको मिला था,दो वर्ष पहले घर पर जब वह अकेली थी तब आरोपी पहली बार उसके घर आया और शादी करने का लालच देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी को भी नहीं बताने को कहा उसके बाद से लगातार आरोपी सुनील गेडाम शारीरिक संबंध बनाते रहा और दिनांक १०/१०/२०२१ को आरोपी सुनील गेडाम ने उसके भाई के मोबाइल नंबर पर फोन किया था और कहा आज रात १०-११ बजे तैयार रहना कहकर आया और घर के बाहर बुलाकर बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल में अपने बुआ के घर ले गया वहां पर २ दिन तक रहे दिनांक १२/१०/२०२१ के सुबह करीब ७,०० बजे आरोपी सुनील ने उसको कहा कि हमलोग यहां से चलते हैं और मोटरसाइकिल से उसे सिवनी ले गया। नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक ५३८/२१ के अंतर्गत पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पाक्सो) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय संचालक महोदय, संचालनालय भोपाल के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा ठाकुर के द्वारा विशेष रूचि लेकर संबंध में गवाहों एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय विशेष न्यायालय (पाक्सो) महोदय सिवनी के द्वारा अभियोजन का सबूतों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी सुनील गेडाम को दोषसिद्धि पाते हुए धारा ३६६ भादवि० में ५ वर्ष का सश्रम कारावास एवं ५०० रुपए अर्थदंड, धारा ५रु/६ पाक्सो एक्ट में २० वर्ष का सश्रम कारावास एवं २००० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।