सिवनी – विगत दिवस समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं अन्य स्रोतों द्वारा पेंच प्रबंधन द्वारा पर्यटक वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी खबरें प्रस्तुत की गई है। जन सामान्य की जानकारी के लिए प्रबंधन इस विषय में तथ्यों को इस प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। आगे पेंच टाईगर रिजर्व के क्षेत्रसंचालक ने प्रेस नोट कर मीडिया को बताया कि टाइगर रिजर्व में वाहन सफारी हेतु पर्यटक वाहनों का पंजीयन एवं संचालन मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण नियमों के प्रावधानों तथा इन प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए उपनियमों तथा निर्देशों के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 2012 में दिए गए निर्देशों के उपरांत प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष वे संभागीय कमिश्नर होते हैं,जिस संभाग के अंतर्गत वह टाइगर रिजर्व आता है। पेंच टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष जबलपुर संभाग के कमिश्नर हैं, उनके पेंच प्रवास कार्यक्रम के दौरान जब उनके संज्ञान में लाया गया कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में कुछ ग्रामीण उनके वाहनों को पर्यटन वाहन के रूप में पंजीकृत करवाना चाह रहे हैं एवं वे पूर्व में ही वाहन खरीद चुके हैं, पंजीयन ना होने के कारण उन्हें लोन की किस्त भरना कठिन हो रहा है। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की धारण क्षमता 99 है। लेकिन प्रातः मात्र 50 और शाम को 49 वाहनों के प्रवेश की ही अनुमति है। वर्तमान में कोर क्षेत्र में पूर्व से ही 181 वाहन पंजीकृत है जो प्रतिदिन रोस्टर के अनुसार पर्यटकों को भ्रमण हेतु ले जाते हैं। क्योंकि वाहनों की पर्याप्त संख्या पूर्व से ही उपलब्ध है किंतु कुछ ग्रामीण नए वाहन क्रय कर चुके थे अतः कमिश्नर जबलपुर द्वारा सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था दी गई कि जो भी बफर क्षेत्र के ग्रामीण 9 जनवरी अथवा उसके पहले वाहन क्रय कर चुके हैं और उनके वाहन निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं तो उनका वाहन पंजीकृत कर लिया जाए। कमिश्नर जबलपुर के इसी निर्देश के तारतम्य में 20 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य वाहनों के पंजीकरण हेतु आवेदन मांगे गए थे। उस अवधि में जिन भी ग्रामीणों ने आवेदन किया एवं 9 जनवरी के पूर्व खरीदे गए अपने वाहनों को पंजीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया ऐसे समस्त आवेदनों एवं वाहनों के परीक्षण उपरांत जो भी वाहन समस्त पात्रताओं को पूर्ण करते थे उनका पंजीकरण कर लिया गया है।शासन के निर्देशानुसार पंजीकरण हेतु वाहनों को 15 वर्ष से कम पुराना होना चाहिए किंतु समिति के समक्ष ऐसे कई वाहन प्रस्तुत किए गए जिनके पंजीकरण की तिथि वर्ष 2016 , 2017 या 2018 थी किंतु वाहनों की स्थिति देखकर स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह वाहन वर्ष 2018 से कई वर्ष पुराने हैं। पुराने वाहन पर्यटकों एवं वन्य जीवों दोनों की ही सुरक्षा की दृष्टि से घातक सिद्ध हो सकते हैं। अतः जानलेवा दुर्घटना की किसी भी आशंका से निपटने हेतु शंका के समाधान के लिए ऐसे वाहन मालिकों से मूल वाहन क्रय की रसीद अथवा वाहन उत्सर्जन मानकों से संबंधित फार्म 22 मांगा गया तो किसी भी वाहन मालिक ने उक्त दोनों उपलब्ध नहीं कराए। इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रबंधन पुनः ऐसे समस्त वाहन मालिकों से आग्रह करता है कि वह पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे वाहनों से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायें। जैसे ही उनके द्वारा वाहन की आयु निर्धारित करने वाले एवं अन्य मापदंडों की पूर्णता की पुष्टि करने वाले समस्त अभिलेख पंजीकरण समिति के समक्ष उपलब्ध कराए जाते हैं उनके वाहन पंजीकृत कर लिए जाएंगे। पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन बफर क्षेत्र के युवक युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे अनुरोध करता है कि वह किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार के झांसे में ना आए। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार यथा टुरिस्ट गाईड, टुरिस्टक वाहन चालक के अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा हॉस्पिटैलिटी, भवन निर्माण,एसी रिपेयर मोबाइल फोन रिपेयर, मोटरसाइकिल रिपेयर जैसी कई विधाओं में कौशल उन्नयन का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह पेंच टाइगर रिजर्व के स्थानीय वन अधिकारियों से संपर्क कर इन प्रशिक्षण में भाग लें और अपना स्वरोजगार प्रारंभ कर अपना एवं परिवार का भविष्य उज्जवल करें।







