फर्जीवाडा करने वाले जायेंगे सलाखों के पीछे , जेल में पीसेंगे चक्की
सिवनी ( केवलारी ) – आपके पास की जमीन सरकार चाहे तो जरूरत पडने पर राष्ट्र के विकास में किसी की भी जमीन उचित मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत ले सकती है जिसके बाद भू-स्वामी चाहे तो न्यायालय में मुआवजा पाने के लिए याचिका दायर कर सकता है जिसके लिए वह पूर्णत: स्वतंत्र होता है। कुछ ऐसा ही मामला केवलारी जनपद के तहत प्रकाश में आया जहां ऐसी ही एक कृषि भूमि को सरकार ने किसान से ले लिया जिसके बाद उसी जमीन को प्रशासन के आर.आई पटवारी के अलावा अन्य उच्चाधिकारिेयो के साथ सांठगाॅठ कर उस करोडो की जमीन को कौडियों के दाम लाखों में बेच दी गई जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी कर दी गई। अब देखना बाकी होगा कि इस मामले में कौन कौन दोषी है और किसके उपर क्या कार्रवाई होती है। अब आप देखेंगे अगले अंक में इस फर्जीवाडे का पूरा खुलासा!







