सिवनी – जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर को अपनी आपबीती श्रीमति मीना डहेरिया पति धनेशरी डहेरिया, उम्र लग, 50 वर्ष, निवासी ग्राम झगरा, थाना, केवलारी, चैकी पलारी, तहसील केवलारी ने बताया कि सुन्दरलाल पिता विपतलाल, उम्र लग. 45 वर्ष, ग्राम कोटवार,संदीप पिता सुन्दरलाल उम्र लग 30 वर्ष, शिवम पिता सुन्दरलाल उम्र लग, 28 वर्ष, रागी निवासी ग्राम झगरा, थाना, केवलारी, चैकी पलारी, तहसील केवलारी ने र्पीिडता के साथ झूमा-झपटी कर पीडिता का हाथ पकड़कर, मारपीट कर कपडे को फाड़ देने तथा पीडिता के हाथ की चुड़िया फोड़कर, अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
पीडिता ने आगे बताया कि पीडिता उपरोक्त पते की स्थायी निवासी है तथा अनावेदकगण भी उक्त ग्राम के स्थायी निवासी अनावेदक कं. 1 ग्राम कोटवार तथा के. 2 एवं 3 पुत्र है।
जिसके बाद पीडिता ने बताया कि घटना दिनांक 07 जून 2025 को सुबह 6.00 बजे की बात है कि, आवेदिका के पुत्र विनोद डहेरिया अपनी बहू को डांट डपट रहा था कि, उसी समय पर अनावेदकगणों ने रस्सी से बाधकर विनोद डहेरिया के साथ मारपीट किए जिससे विनोद डहेरिया को गर्दन में, सीने में, ओठ काटे गये हैं तथा लाठी से वार किए जाने के कारण विनोद डहेरिया का पूरा शरीर नीला पड गया। तथा थाना में ले जाकर बन्द कर दिया। उक्त घटना घटने के बाद आवेदिका ने बोला कि, तुमने मेरे पुत्र विनोद डहेरिया के साथ गंभीर चोट कारित की है जिससे मेरे पुत्र विनोद डहेरिया को बहुत सारह चोटे आयी हैं जिससे पीडिता के पुत्र विनोद का पूरा शरीर नीला पड़ गया है तथा बेहोंशी हालत में है। इसके बाद अनावेदकगणों ने पीडिता को गंदी – गदी गाली देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिसके बाद पीडिता ने बताया कि अनावेदक ग्राम कोटवार है तथा ग्राम कोटवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद पीडिता को पकड कर पीडिता के कपडे फाड दिया तथा सभी अनावेदकगण पीडिता के उपर झूम गये तथा पीडिता को जमीन पर पटक दिये जिस पर से आवेदिका को बचाने के लिए सोमनाथ डहेरिया हरीराम धुर्वे प्रकाश तेकाम लोकेश ठाकुर तथा ग्राम के अन्य लोग आये जिन्होंने मेरा बीच बचाव किया अगर उक्त लोगों द्वारा बीच बचाव किया । आगे पीडिता ने बताया कि अनावेदकगणों से जान का खतरा बना हुआ है तथा किसी भी समय अकेले दुकेले में देखकर मेरी इज्जत एवं जांन ले सकते हैं भविष्य में आवेदिका एवं आवेदिका के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनावेदकगणों की होगी। तथा अनावेदक कं. 1 को कोटवार पद से हटाया जावे।
पीडिता ने कलेक्टर को आगे बताया कि कल दिनांक 09 जून .2025 को रात्रि में बैठक बैठाली गयी थी तथा अनावेदकगणों ने अपने झूठे कथन पंचायत के समक्ष रखा था जिस पर पंचायत ने अनावेदकगणों की कोई बात नहीं सुनी और कहा कि, पीडिता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई हैं तथा अनावेदकगणों को कहा गया कि. न्यायालय की शरण में जायें।
आवेदिका की ओर से दिया जा रहा आवेदन पत्र सदभावनापूर्ण है जो न्यायहित में स्वीकार किया जावे।
आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर आवेदिका के साथ झूमा-झपटी कर आवेदिका का हाथ पकड़कर, मारपीट कर कपउे फाड़ देने तथा पीडिता के हाथ की चुड़िया फोड़कर, अभद्र शब्दो का प्रयोग कर धमकी दी जाकर जान से खत्म कर देने पर अनावेदकगणों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की हैं।