सिवनी – माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने अभियुक्त राकेश उर्फ पप्पू उर्फ मद्दी उर्फ कच्ची यादव पिता काशीराम यादव उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी पंपापुर वार्ड न.01 परासिया जिला छिन्दवाडा हाल निवासी मालू पेट्रोल पंप के पीछे टपरा मोहल्ला सिवनी को हत्या तथा हत्या के प्रयास के प्रकरण में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 307 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदंड से दिनांक 25 जून 2025 को दंडित किया है।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23 मई 2024 को थाना कोतवाली सिवनी के अंतर्गत रात में फरियादी अंकित मिश्रा पिता मायाशंकर मिश्रा उम्र 27 वर्ष निवासी टपरा मोहल्ला के.जी.एम. कालोनी थाना कोतवाली अपनी पत्नी अंजना मिश्रा एवं दोनो बच्चों के साथ बडी ज्यारत में उर्स कव्वली देखने के लिए गया था, रात को लगभग 1.30 बजे वह अपनी दुकान में ताला लगा रहा था तभी अभियुक्त राकेश उर्फ पप्पू उर्फ मद्दी उर्फ कच्ची को धक्का लग गया, इस बात पर अभियुक्त ने अंकित को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए हाथ-मुक्को से मारने लगा तथा हाथ पकडकर जबरदस्ती बाहर खीचने लगा, तब उसकी पत्नी अंजना मिश्रा ने बीच-बचाव किया, उसी समय अभियुक्त ने अपने पास रखा धारदार चाकू से फरीयादी अंकित मिश्रा एवं उसकी पत्नी अंजना मिश्रा पर जानलेवा हमला किया और अंकित को पेट के नीचे दाहिने तरफ चाकू मारा एवं पत्नी अंजना को पसली के पास चाकू से मारा, चाकू मारकर अभियुक्त मद्दी उर्फ कच्ची वहां से भाग गया। अंकित एवं उसकी पत्नी अंजना मिश्रा को पुलिस की गाडी से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पुलिस ने अंकित मिश्रा के बताये अनुसार देहाती नालसी दर्ज की थी। जिला अस्पताल से आहतगण को इलाज हेतु जबलपुर अस्पताल रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान दिनांक 24 मई .2024 को फरियादी अंकित मिश्रा की मृत्यु हो गई, प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक देवेन्द्र उइके के द्वारा की गई थी, शासन की ओर से उपनिदेशक अभियोजनध्विशेष लोक अभियोजक गोपालकृष्ण हालदार ने माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किये जिससे सहमत होते हुए माननीय सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।







