नो डाटा फाउंड का शिकार हो रहे अतिथि शिक्षक
सिवनी – मैने शिकायत विद्यालय व डीईओ कार्यालय सिवनी को दी परंतु कोई कार्यवाही ने होने से पोर्टल पर नो डाटा फाउंड ही दिखाई दिया जिसकी वजह से मेरी ज्वाईनिंग रिक्वेस्ट नही स्वीकार हुई और मुझे मौका नही मिला कुछ इस तरह की बात की जनसुनवाई के दौरान चार वर्ष अपनी सेवाये शिक्षा के क्षेत्र में देने के बाद अतिथि शिक्षको शिकायते आ रही है जिसमें तकनीकी खामियो के चलते अतिथि शिक्षको के सामने रोजी रोटी का संकट खडा हो गया है इस विषय में कलेक्टर के दिये आवेदन के माध्यम से अनिता पंवार अतिथि शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगेेरूआ ( धपारा ) ने बताया आगे पीडिता अतिथि शिक्षक ने बताया कि उसके द्वारा सत्र 2023 – 24,2024 – 2025 वे सत्र 2025 – 2026 माह अपै्रल तक नियमित सेवायें दी है। इस मामले में आगे पीडिता ने बताया कि उसके द्वारा अपने दस्तावेज पोर्टल पर अपडेट करवाया वेरिफिकेशन करवाया जो कि त्रुटी रहित है जिससे पीडिता का स्कोर कार्ड पूरी पोर्टल पर मिला।
अफसरो की लापरवाही के कारण बेरोजगार हुए अतिथि शिक्षक
आगे बताया गया कि शासन के नियमानुसार 26 जून 2025 के आदेश क्रंमांक 199 के आधार पर सभी पूर्व अतिथियों को च्वाईश फिलिंग का मौका मिला परंतु पोर्टल पर पीडिता का नो डाटा फाउंड दिखाई दिया। जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारी को दी गई लेकिन विभाग के जिम्मेदार अफसरो की लापरवाही का नतीजा चार वर्षो की सेवाये देने वाली पीडिता अतिथी शिक्षक को भुगतनी पड रही है।

क्या है लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश का आदेश
शैक्षणिक सत्र 2025 – 26 में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षको की नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल पर री – ज्वाईनिंग रिक्वेस्ट दर्ज करने एवं शाला प्रभारी द्वारा री – ज्वाईनिंग रिक्वेस्ट का सत्यापन करने के निर्देश दिये गए थे। कतिपय आवेदको द्वारा मांग की गई है कि ये विभिन्न कारणो से पुनः विद्यालय में उपस्थिति नही दे पाये है। अतः उन्हे एक अवसर प्रदान किया जाये। अतः आवेदको की मांग के आधार पर अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षको द्वारा रि – ज्वाईनिंग रिक्वेस्ट दर्ज करना दिनाॅंक 31 जुलाई 25 से 01 अगस्त 25 के सायं 4 बजे तक दूसरा शाला प्रभारी द्वारा आवेदको द्वारा की गई रि – ज्वाईनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण करने के उपरांत अपूव / रिक्वेस्ट करना दिनाॅंक 31 जुलाई 25 से 01 अगस्त 25 सायं 05 बजे तक उक्त पत्र 30 जुलाई 25 को जारी किया गया जिसका क्रंमाक/अतिथि शिक्षक/2025 – 26 / 237 के अनुसार अपर संचालक लोक शिक्षण भोपाल द्वारा जारी किया गया है। जिसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए लेकिन जिलास्तर के अधिकारियो द्वारा उक्त आदेश को हवा में उडाया जा रहा है।

महिला अतिथि शिक्षको ने समस्या के समाधान की लगाई गुहार
कुछ इसी तरह का मामला श्रीमति सविता पति संतोष निवारे जो कि अतिथि शिक्षक वर्ग 01 संस्कृत विगत चार वर्षो से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धारनाकलाॅ,संकुल पीएमश्री कन्या बरघाट विकासखंड बरघाट में कार्यरत थी।
आगे पीडिता ने बताया कि शासन के आदेश क्रंमाक 2025/26/237 दिनाॅंक 30/07/2025 के अनुसार मै पुनः विद्यालय गई परंतु विद्यालय प्रबंधन को मेरी संपूर्ण जानकारी होते हुए भी विद्यालय प्रबंधन ने नये अतिथि शिक्षक को मौका दे दिया। तकनीकी त्रुटी के चलते आवेदिका का भविष्य खराब नही होना चाहिए साथ ही आवेदिका की समस्या का समाधान करने गुहार कलेक्टर से लगाई गई है।