या नपा का यह नोटिस भी कही टाॅय – टाॅय फिस्स तो नही होगा
आखिर सिविल सेवा नियम में प्रावधान होने के बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर उपयंत्री पर नही हो रही कार्रवाई
पूरा का पूरा मामला 1400 वर्गफिट के प्लाट,766 वर्गफिट की अनुज्ञा और 1800 वर्गफिट में हो रहे व्यवसायिक भवन के निर्माण का मामला गर्माया
सिवनी – नगर पालिका परिषद सिवनी सीएमओ के द्वारा कबीर वार्ड निवासी अशोक यादव के द्वारा अनुाज्ञा के विपरीत किये जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई किये जाने के उपयंत्री संतोष कुमार तिवारी को किए गए आदेश पर किसी तरह की कोई कार्रवाई सुनिश्वित नही करते हुए उपयंत्री संतोष कुमार तिवारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियो के आदेशो का उलंघन किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी सीएमओ के द्वारा उपयंत्री संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना किया जाना अनेको सवाल कटघरे में खडा कर रहा है। कि कही उपयंत्री संतोष कुमार तिवारी के साथ – साथ कही उक्त अवैध निर्माण कार्य में सीएमओ की भी मौन सहमति तो नही है,आपको बता दें डब्लू पी 5414/2009 सतीश सिंह ने संतोष तिवारी को उच्च न्यायालय द्वारा अर्थदंड से दंडित भी किया जा चुका है इसके अलावा दलसागर फुटओवर ब्रिज में एनजीटी के द्वारा करोडो की पेनाल्टी नगरपालिका पर लगाई गई जिसके जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ उपयंत्री संतोष तिवारी ही है,नगरपालिका द्वारा करीब छः वर्ष पूर्व जलकर की राशि 40 रूपये से बढाकर 100 रूपये की गई थी किंतु बढी राशि आदेश के बाद भी नही वसूली गई जिसमें उपयंत्री संतोष तिवारी ही जिम्मेदार है। नगरपालिका क्षेत्र में बगैर अनुमति भवन निर्माण जिसमें पापुलर शूज बुधवारी,कचहरी चैक एचडीएफसी बैक भवन ( नाहटा परिवार का ) इसके अलावा न्यू शुक्रवारी मे एचपी गैस डीलर सुनील नाहर द्वारा निर्माण अनुज्ञा के विरूद्ध निर्माण और दूसरा माला बनाया जिसकी दुकान नंबर 15 और 16 तलघर बेसमेंट के मामले में कोई कार्रवाई सिवनी नगरपालिका के उपयंत्री संतोष तिवारी पर क्यों नही की गई। अब आगे देखना बाकी है इन सब मामलो में नगरपालिका में पदस्थ उपयंत्री संतोष तिवारी पर क्या कार्रवाई की जाती है।
अपने अधिकारी के आदेश का पालन ना करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है।
इस मामले में उल्लेखनीय होगा कि शासकीय विभाग में सीएमओ ने कोई आदेश दिया और उपयंत्री ने उसे मानने से इंकार कर दिया,तो वह आज्ञा का उल्लंघन और कदाचार की श्रेणी में माना जायेगा। सिविल सेवा नियमों के अधिकारी के वैध आदेशो के पालन करना अनिवार्य है। नियम 19 ( सीसीए रूल्स 1966 ) यदि कोई कर्मचारी वैध आदेश का पालन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नियम में दिये गये प्रावधानों के तहत आज्ञा का पालन नही करने वाले अधिकारी – कर्मचारी के वेतन वृद्धि रोकना,वेतन कटौती,निलंबन ,पदोन्नति रोकना,सेवा बर्खास्तगी किये जाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आदेश वैघ और विभागीय कार्य से संबंधित था और उपयंत्री ने पालन नही किया,तो यह अनुशासनहीनता और उस पर विभागीय जाॅच एवं दंडात्मक कार्रवाई संभव है।
अनुज्ञा कुछ की प्लाट का साईज कुछ और निर्माण हो रहा कुछ और पर
महावीर वार्ड निवासी संजय चैरसिया के द्वारा जिला कलेक्टर से शिकायत की गई थी कि कबीर वार्ड में स्वयं के प्लाट पर 766 वर्गफिट में निर्माण हेतु नगरपालिका से अनुज्ञा प्राप्त की गई थी,अशोक यादव के द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा के विपरीत किये गए निर्माण कार्य अतिक्रमण भाग को अतिक्रमण दल के साथ जाकर हटाये जाकर 3 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने लिए कहा गया था ताकि उक्त कार्रवाई से कलेक्टर सिवनी को अवगत कराया जा सके। लेकिन नगरपालिका परिषद सिवनी मं पदस्थ उपयंत्री संतोष कुमार तिवारी द्वारा इस सबंध में आज दिनाॅक तक किसी भी तरह कार्रवाई ना कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।
अतिक्रमणकारी अशोक यादव को मिला नपा से अंतिम नोटिस
नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अतंर्गत पत्र क्रंमाक / 4156 /भ.नि.शा./न.पा.प./2025 सिवनी दिनाॅंक 25 /09 /2025 के अनुसार अशोक यादव पिता स्व.रामभरोस यादव कबीर वार्ड सिवनी के अनुसार बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय याचिका क्रंमाक डब्लू.पी. – 30462 /2025 दूसरा कार्या.नोटिस पत्र क्रंमाक /7585/न.पा.प./2025 दिनाॅंक 20/02/2025 एवं कार्या.नोटिस पत्र क्रंमाक /160/न.पा.प/2025 दिनाॅंक 09/04/2025 कार्या.नोटिस पत्र क्रमांक/961/न.पा.प./2025 दिनाॅंक 25/05 /2025 एवं पत्र कमांक/1413/ न.पा.प./2025 दिनाॅंक 19/06/2025 तहसीलदार सिवनी का ज्ञापन प. क्रंमाक /7872/तह./2025 सिवनी दिनाॅंक 26 /06/2025 के अनुसार नोटिस दिया गया जिसमें बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय अनुसार अनुलग्नक पी – 1 पर कार्यवाही किये जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। आपके द्वारा कबीर वार्ड में मंडला रोड में अनुज्ञा के अनुसार खसरा क्रंमाक 52 पर अनुज्ञा अनुसार भूतल पर 70.34 ( 757 वर्गफुट ) वर्गमीटर पर अनुज्ञा जारी की गई थी। जिसमें तहसीलदार सिवनी से प्राप्त सीमाकंन रिपोर्ट अनुसार आपकी कुल अराजी भूमि 1672 वर्गफुट होना प्रतिवेदित है एवं 1672 वर्गफुट में निर्माण होना भी तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। निकाय द्वारा पत्र कंमांक 1840 दिनाॅंक 07 जुलाई 2025 में आपको नियमानुसार प्रशमन ना कराने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुज्ञा से अधिक किये गए निर्माण कार्य हो हटाने की कार्यवाही हेतु नोटिस प. जारी किया गया था। जिसमें निकाय द्वारा जारी संदर्भित नोटिस पत्रों का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा एवं मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किये जाने से मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 ( ख ) भवन संनिर्माण की अनुज्ञा को रदद या पुनरीक्षित करने की राज्य सरकार की शक्ति में निहित नियमों मे तहत कार्यवाही प्रस्तावित है। इस संबंध में आपको सुनवाई का अवसर दिया जाता है आप 24 घंटे में भीतर अपना पक्ष निकाय में रख सकते है।
अतः आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है। कि आप अपना पक्ष 24 घंटे के भीतर नगरपालिका में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा जवाब प्रस्तुत ना किये जाने या जवाब संतुष्टीदायक नही होने की स्थिति मेें नगरपालिका द्वारा 02 दिवस की अवधि में अनुज्ञा के विपरीत किये गये अतिरिक्त निर्माण / अवैध निर्माण कार्य को हटा दिया जावेगा।
कुछ इस तरह का नोटिस नपा द्वारा अतिक्रमणकारी अशोक यादव को थमा दिया गया है अब देखना बाकी है कि क्या अशोक यादव 24 घंटे के भीतर नपा को जवाब पेश कर पाता है या नपा 24 घंटे के बाद अवैध निर्माण को माननीय उच्च न्यायालय आदेश पर मिटा दिया जायेगा। अब देखना बाकी है नगर में हुए अवैध निर्माण कार्यो की भांति कही यह निर्माण ढहाया जाता है या नही।







