सिवनी -जिले के थाना बरघाट का यह मामला वर्ष 2020 का है दिनांक 23 जुलाई 2020 को बरघाट शासकीय अस्पताल के चिकित्सक द्वारा थाना बरघाट में सूचना दी की अस्पताल में एक महिला श्रीमती प्रियंका चैाहान पति राहुल , उम्र करीब 26 वर्ष ,निवासी ग्राम कोडिया को जली हुई हालत में इलाज हेतु भर्ती किया है । उक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा पीड़िता के मर्त्युकालीन कथन नायब तहसीलदार द्वारा करवाए गए अपने मर्त्युकालिन कथन उसने बताया की उसका पति प्रतिदिन उससे झगड़ा करता है ,उसे मारने की धमकी देते रहता है और पति ने ही मिट्टी का तेल लाया था और उसने खुद ने मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल लिया और आग ली । पति रोज मारपीट और प्रताड़ित करता है । पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे जबलपुर रेफर किया गया था, जहां पर इलाज दौरान प्रियंका की मृत्यु हुई । जिस पर पुलिस के द्वारा उसके पति राहुल चैाहान और सास निर्मला चैाहान , ससुर रामदास चैाहान के विरुद्ध आत्महत्या और प्रताड़ना का मामला बनाकर धारा=306 भा0 द0 वि0 , धारा=498 भा0द0वि0 के अधीन अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था । जिसकी सुनवाई जिला सिवनी के माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश , की न्यायालय में की गई जिसमे शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार सैयाम के द्वारा सबूतो और गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया और तर्क प्रस्तुत किए गए । जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा मृतिका के सास और ससुर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने पर दोषमुक्त किया गया, परंतु उसके पति राहुल चैाहान को धारा= 306 भादवि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी पाते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास एवम धारा =498 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवम 3000 रूपये के जुर्माने से दंडित करने निर्णय पारित किया है ।






