सिवनी – थाना बंडोल में पीड़िता उम्र लगभग 30 वर्ष ने इस आशय कि रिपोर्ट दर्ज करवाई की वह लेडिस पार्लर एवं जनरल स्टोर्स चलाकर जो आय होती है उसी से घर खर्च चलाती है, पीडिता ने पुलिस को बताया कि मेरी शादी 2009 में सिवनी में हुई थी मेरी दो बेटियां हैं, मेरा घरेलू विवाद होने के कारण पति के साथ तीन वर्ष से नहीं रह रही हूॅं करीब डेढ़ साल पहले से आरोपी जगदीश पिता फलेतसिंह ठाकुर उम्र 50 वर्ष निवासी जो कि वार्ड न. 09 छपारा का रहने वाला है जिसका क्लिनिक मेरे घर के दुकान के पास में है मुझे परेशान करता है जब मै अपने घर से बाहर निकलती हूॅं तो वह मेरा पीछा करता है और रात को 8 से 10 बजे मेरेे घर के सामने खड़े होकर मुझे गंदी नजरों से देखता है और जब मै दुकान में अकेली रहती हूॅं तो आरोपी जगदीश गंदी बात करता है दिनांक 20-8-2019 को 5.30 बजे आरोपी मुझसे अश्लील बातें बोल कर परेशान कर रहा था, जिसके बाद मुझे बोला कि थाने में रिपोर्ट कि तो जान से मार दूंगा कहकर धमकि देता है जिसके बाद बार-बार मना करने पर मेरा पीछा करके अश्लील बातें करता है इस बात की जानकारी मीडिया को देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि जिसके बाद पिंडिता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 262/2019 धारा 354,के(i)(ii)354डी 509 एवं 506 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कि गई विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्रीमती तनु गुप्ता जेएमएफसी की न्यायालय में पेश कि गई जिसमें शासन की ओर से श्री अजय सल्लाम, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया सबूत एवं गवाहों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जगदीश को धारा 354क(i) भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 354डी में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 509 में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।।