बोर करवाने के इच्छुक लोगो के लिए खुषखबरी

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सिवनी – गत दिनो जिला कलेक्टर द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए बोर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था लेकिन अब यदि किसी को बोर करवाना है तो ऐसे लोग चिंता ना करे कुछ साधारण सी षर्तो के आधार पर आप भी बोर करवाने की अनुमति लेकर बोर करवा सकते है हमने देखा कि नगर के छिंदवाडा रोड स्थित राजश्री पैलेष के पास दिनांक 27 अप्रैल 2024 को बोर हो रहा है जब हमारी टीम वहां पहुॅची और बोर करने वाले और बोर करवाने वाले से पूछा कि अभी तो बोर करवाने पर प्रतिबंध लगा है तो उन्होने एक अनुमति पत्र दिखाया जो कि कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी जिला सिवनी म०प्र० आदेश क्र० 278 रीडर-2 2024 सिवनी, दिनांक 23/04/2024 आवेदन श्रीमति कौशल्या उइके पति ज्ञानचंद उइके निवासी ग्राम खैरी तह. व जिला सिवनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर मंगलीपेठ (न.पा.) स्थित खसरा नं० 61ध्6 व 62ध्15 रकबा 0.009 हे. में मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान अंतर्गत धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन पेय जल हेतु नलकूप खनन किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका सिवनी के अभिमत के आधार पर उक्त भूमि पर पेयजल उपयोग हेतु नलकूप खनन किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है – 1. नलकूप खनन स्थल पर रूफरेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य होगा। 2. नलकूप खनन करने से यह सुनिश्चित किया जाये कि पेयजल स्त्रोत प्रभावित न हो। 3. अन्य रहवासियों से प्राप्त शिकायत पर नलकूप खनन कार्य तत्काल बंद किया जावे। 4. आवेदक ग्रीष्मकालीन में पानी का उपयोग निर्माण कार्य हेतु नहीं करेगा। 5. आवेदक पेयजल का उपयोग व्यवसायिक रूप में नहीं करेगा।

  1. शतों के उल्लंन पर अनुमति स्वमेव विरस्त मानी जावेगी एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
    नोट – नलकूप खनन के समय आदेश की छायाप्रति अनिवार्य रूप से साथ में रखें। इन षर्तो के आधार पर आप भी अनुमति षुल्क 500 रूपये जमा कर अनुमति लेकर बोर करवा सकते है।