सिवनी – जिला सिवनी के अतंर्गत थाना कुरई का मामला इस प्रकार है कि पीडिता ने अपने माता पिता के साथ थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज बताय कि अभियुक्त विनय पिलगर उसका पीछा 5 सालो से करता था। दिनांक 21 अप्रैल 2023 और दिनांक 01 जून 2023 को पीडिता को जान से मारने एंव उसको बदनाम करने की धमकी देकर जबरदस्ती उसके घर के पीछे बर्रे के तरफ बुलाया और उसके साथ बार बार गलत काम( बलात्कार ) किया,पीडिता ने अभियुक्त से परेशान होकर अपने माता पिता को सारी घटना की जानकारी दी। फिर अपने माता पिता के साथ थाना कुरई में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ज दर्ज कराई थी जिस पर थाना कुरई ने आरोपी विनय पिलगर के विरूद्ध धारा 354 ( डी ), 376, 376 ( 2 )( एन ), 506 भादवि, एव धारा 5 ( एल ), 6 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कर, विेवेचना पूर्ण होने के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो ), जिला सिवनी के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्तुत किए गए एवं आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की गई। आगे मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 19 नवम्बर 24 को निर्णय पारित करते हुए अरोपी विनय पिलगर को धारा 5 एल 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 3000 रुपये के अर्थदंड , धारा 376(2)(द) एवं 506 भाग -2 भादवि में क्रमशः 10 वर्ष एवं 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं क्रमशः 2000 -एव 300 – रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।