सिवनी – बरघाट पुलिस द्वारा 22 नवम्बर को बोरीकॅला में गाय को काटने वाले तीन आरोपियो में से एक आरोपी को पकडने में सफलता मिली है जिसमें से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपी भाग खडे हुए जिनकी तलाश करने पर पुलिस ने उन्हे भी गिरफतार कर लिया, जिनके पास से 137 किलोगौमाॅंस एवं गौमाॅस काटने में उपयोग होने वाला हथियार और एक सफेद कलर की बोरी के अलावा एक मोटरसाइकिल पुलिस ने पकडी है।
पुलिस अधीक्षक अवैध गतिविधियो को लेकर हुए गंभीर
पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता के द्वारा जिले मे चल रहे अवैध गतिविधियो पर नियत्रंण व वैधानिक कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना। चैकी प्रभारीयो को निर्देशित किया गया है। दिनांक 22 नवम्बर 2024 को पुलिस को खबर मिलती है कि ग्राम बोरीकला के पत्थर टोला मे सईद खान के घर के पास बंधी मे सईद खान एवं दो अन्य लोग अवैध गौमांश बेचने के लिये गौवंश (गाय) काट रहे है।
उक्त सूचना की प्राप्ति पर पुलिस अधीक्षक सुनिल मेहता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी.डी. शर्मा के द्वारा निर्देशित करने पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित गठरे के द्वारा थाना प्रभारी बरघाट को पूरे पुलिस स्टाफ के सूचना पर तत्काल कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।
सूने स्थान पर कितने लोग गौवंश को काट रहे थे
थाना प्रभारी बरघाट के नेतृत्व में तत्काल थाना स्तर पर पुलिस टीम द्वारा जब ग्राम बोरीकला के पत्थर टोला मे सूचना के आधार पर बताये गए स्थान के पास पहुंचकर छापामार कार्रवाई की गई तो उक्त स्थान के पास से कुछ लोगो की आवाज सुनाई दी। जब पुलिस बल आवाज को सुनकर बंधी पर पहुंच कर टार्च की रोशनी में जब देखने लगे तो तीन व्यक्ति पुलिस को गाय काटते दिखे जो पुलिस को आता देख गाय का मांस काट रहे तीनों लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे मौके पर पुलिस स्टाफ की सहायता से एक व्यक्ति को पकडा गया जिसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अतीक पिता हामिद खान उम्र 40 वर्ष नि. पत्थरटोला बोरीकला थाना बरघाट का बताया एवं अपने साथी सईद खान एवं मोहिसन खान के साथ खाने एवं विक्रय के लिये गौवंश गाय काटना बताया।
आरोपियो के पास से पुलिस ने क्या – क्या जप्त किया
पुलिस को आरोपी के कब्जे से 137 किलो. गौमांश, गौमांश काटने मे प्रयुक्त औजार, सफेद रंग की बोरी एवं घटना स्थल पर खडी गाडी सीजी 07 एलजी 6142 नम्बर की प्लाटिना मोटर साइकिल गवाहो की उपस्थिति में जप्त किया गया है।
बरघाट पुलिस ने गौकशी मामले में आरोपियो के खिलाफ क्या मामला बनाया
इस मामले में आरोपी अतीक खान, सईद खान एवं मोहसिन खान के विरूद्ध थाना बरघाट मे धारा 4,5,9 गौवंश वध प्रति. अधि. 11 (1)घ, पशु क्रूरता अधिनियम 325,3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई है।

पुलिस ने किस – किस को किया गिरफतार
अतीक पिता हामिद खान उम्र 40 वर्ष नि. पत्थरटोला बोरीकला थाना बरघाट सईद खान पिता मुन्ना खान उम्र 30 साल नि. पत्थरटोला बोरीकला थाना बरघाट जप्ती सामग्री 1. 137 किलो. गौमांश मोहसिन खान पिता हमीद खान उम्र 26 साल नि. पत्थरटोला बोरीकला थाना बरघाट मो.सा. प्लेटिना सीजी 07 एलजी 6142 किमती 15,000 रूपये। गौमांश काटने में प्रयुक्त औजार एवं सफेद रंग की बोरी जप्त की गई है।