सिवनी – लखनादौन थाने में आकर सुनील ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मेरी नाबालिग बेटी जिसकी उम्र 17 वर्ष 04 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला – फुसलाकर भगा ले गया है जिसके बयान के आधार पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 149 / 2024 धारा 363 भा. द.वि. का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था । जिसके बाद लखनादौन पुलिस एक्शन में आती है अपने वरिष्ठ अधिकारियो में पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा व अनुविभागीय अधिकारी लखनादौन अपूर्व भलावी द्वारा महिलाओ एवं नाबालिग बालिकाओ को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उनकी रोकथाम हेतु निर्दशित किया जाता है फिर लखनादौन पुलिस आदेश पाते ही नाबालिग लडकी की तलाश एवं पतासाजी हेतु थाने से एक टीम गठित कर अपहर्ता व अज्ञात संदेही आरोपी की तलाश की तेजी से करना शुरू कर देती है और तकनीकी सहायता से अपहर्ता को गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से दिनांक 05 दिसम्बर 2024 को दस्तयाब किया गया बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट का गंभीर आरोप में आरोपी राहुल कुशवाहा पिता नन्दू कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 12 लखनादौन को गिरफतार कर जेल भेजा गया ।
रात दिन एक कर आरोपी को गिरफतार करने में लखनादौन थाने के निरीक्षक के.पी. धुर्वे थाना प्रभारी लखनादौन, सउनि महेन्द्र सिंह उईके, सउनि. देवेन्द्र जायसवाल, आरक्षक सुरज मेहरा, आरक्षक नवनीत पाण्डेय, आर. धनेश्वर यादव,,आरक्षक ओमकार पटेल का सराहनीय योगदान रहा ।