धूमा – सुनिल मेहता पुलिस अधीक्षक द्वारा महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उनकी रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक सिवनी के निर्देशन में, जी.डी. शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी के मार्गदर्शन में और अपूर्व भलावी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन के कुशल नेतृत्व में थाना धूमा के द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया।
दिनांक 06 नवम्बर 2024 को फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 15 साल 05 माह है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है जिसकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 375/24 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में नाबालिग लड़की की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु टीम गठित कर और तकनीकी सहायता से दिनांक 11 दिसम्बर .2024 को अपहृता नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर और उसे भगा कर ले जाने वाले आरोपी आमोश सिरसाम पिता राजेश सिरसाम उम्र 19 साल निवासी ग्राम मोहगांव थाना बिछिया जिला मंडला को गिरफतार कर विधिवत कार्यवाही कर आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और अपहृता को उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।