सिवनी – पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता द्वारा महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उनकी रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है इसी कडी में अति. पुलिस अधीक्षक जी. डी शर्मा, अनु० अधि० (पुलिस) लखनादौन अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन में लखनादौन पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाला आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजने में सफलता प्राप्त की है ।
थाना लखनादौन में एक व्यक्ति के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बेटी जिसकी उम्र 15 वर्ष 09 माह है जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला – फुसलाकर कही ले जाया गया है जिसकी रिपोर्ट पर थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 461 / 2024 धारा 137 (2) बीएनएस का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर जाॅच में लिया जाता है जिसके बाद पुलिस अपने रोल में आती है और देशभक्ति जनसेवा की भावना के साथ अपहर्ता को ढूंढने पुलिस जुट जाती है अपने मिशन में जिसके बाद नाबालिग लडकी की तलाश पतासाजी हेतु थाने से एक टीम गठित की जाती है नाबालिग का अपहरण करने वाले व अज्ञात संदेही आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी जिसके बाद तकनीकी सहायता से नाबालिग को गुरूग्राम हरियाणा दिल्ली में संदेही आरजू गजभिये के कब्जे से बरामद किया गया जिसके बयानों एवं साक्ष्यों के आधार पर अपहरण, दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट का गंभीर आरोप में आरोपी आरजू गजभिये पिता सुखदास गजभिये जिसकी उम्र 22 साल निवासी बनेरा थाना कंटगी जिला बालाघाट को गिरफतार कर जेल भेजा गया ।
इस कार्य में निरीक्षक के. पी. धुर्वे थाना प्रभारी लखनादौन, उपनिरी. श्रोति शर्मा, सउनि देवेन्द्र जायसवाल आरक्षक 813 दीपेश मेहरा, आरक्षक सुरज मेहरा, आरक्षक धनेश्वर यादव का सराहनीय योगदान रहा ।