सिवनी – फर्म मेसर्स रामदेव बाबा एण्ड पदमावती डेव्लपर्स सिवनी द्वारा 2007 से विकसित की जा रही कालोनी ड्रीमलैंण्ड सिटी डोरली छतरपुर के ईडब्लूएस घोटाले की जांच किए बिना एवं नियमानुसार संपूर्ण आंतरिक तथा बाह्य विकास कराये बिना ड्रीमलैंण्ड सिटी पार्ट-ए कालोनी के 480 भूखंडों में से ग्राम पंचायत डोरली छतरपुर के पास बंधक रखे गये 120 भूखंड उन्मोचित करने और कालोनी ग्राम पंचायत को अंतरण करने के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी सिवनी के आदेश दिनांक 05 अपै्रल 2021 को कालोनीवासी लक्ष्मीचंद सनोडिया की पुनरीक्षण याचिका दिनांक 29 अक्टूबर 2024 एवं परमानंद जायसवाल समाजसेवी की जन सुनवाई में प्रस्तुत शिकायत दिनांक 05 नवम्बर 2024 .. इन दोनों ही मामलों की
कलेक्टर सिवनी द्वारा खुले न्यायालय में तर्क सुने गये
दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को खुले न्यायालय कलेक्टर सिवनी में सुनवाई हुई ,कलेक्टर सिवनी द्वारा खुले न्यायालय में तर्क सुने गये, पुनरीक्षणकर्ता लक्ष्मीचंद सनोडिया के विद्वान अधिवक्ता जयदीप सिंह बैस एवं शिकायतकर्ता परमानंद जायसवाल समाजसेवी द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कहा गया कि ड्रीमलैण्ड कालोनी में प्रस्तावित इडब्लूएस भूखंडों को विकसित किये बिना और पात्र लोगों को वितरित किए बिना बंधक भूखंड़ों को बंधन से मुक्त किये जाने तथा कालोनी अंतरण किये जाने का अनुविभागीय अधिकारी सिवनी अंकुर मेश्राम का आदेश दिनांक 05 अपै्रल 2021 विधिविरूद्ध होकर अवैध है, इसके विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जानी चाहिए, परमानंद जायसवाल ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि कालोनी के अनिवार्य बाह्य विकास कार्यों को नहीं किया गया, उसकी कोई जांच भी नहीं की गई, उस बाबद आदेश में कोई उल्लेख भी नहीं है, इसी तरह गार्डन के विकास कार्य की भी कोई जांच नहीं की गई,उसका भी कोई उल्लेख एस डी एम के कालोनी अंतरण आदेश में नहीं है , आरक्षित ई डब्ल्यू एस भूमि अपात्र लोगों को विक्रय कर दी गई है,इस प्रकार शासन एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों दोनों के साथ धोखाधड़ी की गई है,तथा समाज के कमजोर लोगों का हक कालोनाईजर द्वारा हड़प कर लिया गया है, न्यायालय में प्रस्तुत इन तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने शिकायत एवं पुनरीक्षण याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया है तथा आगामी सुनवाई 06 जनवरी 2025 को नियत की गई है ।
यहां उल्लेखनीय है कि इस मामले कि जनसुनवाई में प्रस्तुत शिकायत दिनांक 05 नवम्बर 2024 न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत होने के बाद दिनांक 02 दिसम्बर 2024 को शिकायतकर्ता समाजसेवी परमानंद जायसवाल का पीछा करते 3 युवकों ने कचहरी मार्ग सिवनी पर लाठी-डंडों से प्राणघातक हमला कर दिया था, इस मामले की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस सिवनी ने मामला क्रमांक 0882 दिनाॅंक 02 दिसम्बर 24 कायम कर , पीड़ित का मुलाहिजा जिला अस्पताल सिवनी में कराया जहां एक्सरे रिपोर्ट में उनके दाहिने हाथ की हड्डी टूटी पाई गई है, शहर के अनेक सरकारी सीसीटीवी कैमरों में हमलावरों के फुटेज पाये गये हैं जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित कर लिए हैं और मामले का अन्वेषण जारी है ,अभी तक मामले का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है।