शिक्षक छात्रो को अपशब्द एवं छात्राओ से छेडछाड मामले में निलंबित

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सिवनी। हमारे यहा गुरूओ का बडा मान सम्मान है और यही कारण है कि हम अपने बच्चो को सिर्फ शिक्षको के भरोसे पर घंटो छोडते है लेकिन कुछेक ऐसे शिक्षक होते है जो इस पेशे को बदनाम करने से बिल्कुल नही कतराते है ऐसे ही एक मामले छात्रों से अपशब्द एवं छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार तथा छेडछाड किए जाने के आरोप के चलते माध्यमिक शिक्षक को कलेक्टर संस्कृति जैन ने निलंबित कर दिया है।
सरपंच, ग्राम पंचायत नरेला, जनपद पंचायत सिवनी एवं ग्रामवासी नरेला द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत ओमशंकर डहेरिया, माध्यमिक शिक्षक (उच्च पद प्रभार) शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला, नरेला जनपद पंचायत सिवनी द्वारा अध्ययनरत छात्रों से अपशब्द एवं छात्राओं से अशोभनीय व्यवहार तथा छेडछाड किया जाता है ।
अतः प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर ओमशंकर डहेरिया, शिक्षक, शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला, नरेला जनपद पंचायत सिवनी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाये जाना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3- (एक) (दो) (तीन) के अंतर्गत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इस मामले में ओमशंकर डहेरिया, माध्यमिक शिक्षक (उच्च पद प्रभार) शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला, नरेला जनपद पंचायत सिवनी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।
निलम्बन अवधि में ओमशंकर डहेरिया, माध्यमिक शिक्षक (उच्च पद प्रभार) शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला, नरेला जनपद पंचायत सिवनी का मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केवलारी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में ओमशंकर डहेरिया, माध्यमिक शिक्षक (उच्च पद प्रभार) शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला, नरेला जनपद पंचायत सिवनी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।