सिवनी – शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर शासन की बेशकीमती भूमि पर भू माफियाओ के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया जिसे अतिक्रमणकारियो की चुंगल से निकालने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपते हुए ग्रामीणो ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम सुनवारा पटवारी हल्का नंबर 34 एवं रा.नि.म.व तहसील धनौरा जिला सिवनी में स्थित संरक्षित बाजार भूमि खसरा नंबर 747/1 रकबा 0.36 हेक्टेयर एवं उससे लगी हुई शासकीय भूमि जिसका खसरा नंबर 900,901,836 एवं 746 रकबा क्रमशः 0.06,0.11,0.06 एवं 0.01 हेक्टेयर भूमि जो कि शासकीय अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमियो पर ग्राम सुनवारा के 12 से अधिक लोगो ने अतिक्रमण करते हुए दुकान निर्मित कर लिया है। साथ ही साथ पूरी संरक्षित भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में ग्राम के कुछ जागरूक लोगो ने संबंधित अधिकारियो को लगभग 25 बार कब्जे हटाने के लिए शिकायत की किंतु कोई भी अधिकारी शासकीय भूमि से अतिक्रमण नही हटा पाया है। अतिक्रमण ना हटने से ग्रामीणो के असुविधाओ का सामना करना पड रहा है। जिम्मेदार अधिकारियो का दबंगो एवं रसूखदार लोगो के सामने बोने होना कई तरह के सवाल खडे कर रहा है आखिर इन अधिकारियो को हर महिने मिलने वाली तनखा किस बात की मिलती है सरकार का काम करने की या रसूखदार लोगो के ईशारे पर नाचने की अब देखना बाकी है कि इस मामले में जिले की कलेक्टर एसडीएम लापरवाह अधिकारियो के खिलाफ क्या कार्रवाई करते है।
इस मामले में कलेक्टर कार्यालय के लोक सेवा प्रबंधन विभाग सिवनी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर को एक पत्र जारी करते हुए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ग्राम सुनवारा तहसील धनौरा जिला सिवनी में स्थित शासकीय भूमि पर से अवैध अतिक्रमण हो हटाये जाने के संबंध में कार्यालय मुख्यमंत्री निवास सीएमएच/62959/13 – 01 – 2025 दिनाॅंक 13 जनवरी 2025 डी का हवाला देते हुए बताया गया है कि आवेदन घनश्याम बागमारे एवं समस्त ग्रामवासी,ग्राम सुनवारा तहसील धनौरा जिला सिवनी मध्यप्रदेश का विषयाकिंत आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुआ जो कि सरल क्रमांक 3928 पर दर्ज किया गया है। आवेदन पत्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया । जिसमें आगे बताया गया है कि आवेदन पत्र का समुचित निराकरण कर कंडिकावार प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत सहित मूल आवेदन पत्र के सात दिनो के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए आवेदक/शिकायत पर अन्य स्तर से कोई कार्यवाही की जानी है तो कृपया संबंधित को भेज कर पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय। साथ ही यह भी बताया है कि जनशिकायत के लंबित पत्रो के अंतर्गत उक्त पत्र लंंिबत होने पर कलेक्टर द्वारा ली जाने वाली समय सीमा बैठक के नियमित एजेन्डा जनशिकायत अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा। इसके अलावा प्रतिवेदन में सरल क्रंमाक का उल्लेख भी किया जाना आवश्यक है। ताकि शिकायत का निराकरण किया जा सकें। इस मामले में शिकायतकर्ता घनश्याम बागवान ने बताया कि 5 फरवरी 2025 को आरआई पटवारी के द्वारा मूलचंद अग्रवाल की होटल मे बैठकर पंचनामा बनाकर चले इस मामले शिकायतकर्ता को भी सूचना नही दी गई साथ ही इस मामले में आरआई पटवारी ने अपने पंचनामा में लिखा है कि शिकायतकर्ता की शिकायत सही है जिसमें अतिक्रमणकारियो में 10 से 12 लोगो ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अब देखना बाकी है कि शासन का बुलडोजर अतिक्रमणरियो के अतिक्रमण पर कब चलता है।







