सिवनी – नगर के के एक पीडित द्वारा अवैध रूप से डूंडासिवनी में हो रहे निर्माण की रोक लगाने के लिए गुहार लगाई जाती है तो वहा से एक पत्र जारी होता है जिसमें सबसे पहले लिखा होता है न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सिवनी जिसके बाद पत्र के उपर बीचो बीच स्थगन आदेश नीचे बांयी ओर क्रमांक/497 /रीडर – एक / 2024 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी जिसके दूसरे तरफ सिवनी दिनांक 21-01-2025 लिखा होता है जिसके बाद लिखा होता है अपीलार्थी संजय चैरसिया पिता श्री मोहनलाल चैरसिया निवासी महावीर वार्ड सिवनी तह० व जिला सिवनी के अधिवक्ता द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम डूंडासिवनी प०ह०नं0-109 रा०नि०म० सिवनी भाग-2 तहसील व जिला सिवनी में स्थित भूमि ख0नं0 54 एवं 55 से लगी हुई भूमि ख०नं० 52 रकब 1431 वर्गफुट भूमि उत्तरवादी अशोक यादव पिता रम्मा उर्फ रामभरोस यादव की है। लेकिन उत्तरवादी 2100 वर्गफुट भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस पर न्यायालय तहसीलदार सिवनी भाग-2 के रा०प्र०क्र० 814/अ-बी-121/2024-2025 में आदेश दिनांक 27-01-2025 पारित किया गया है, जिससे व्यथित एवं क्षुब्ध होकर अंतर्गत धारा 44 एवं धारा 52 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन एवं अपीलार्थी अभिभाषक के तर्को से सहमत होते हुए, अपीलार्थी के द्वारा संहिता की धारा 52 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर न्यायालय तहसीलदार सिवनी भाग-1 के रा०प्र०क्र० 814/बी-121/2024-2025 में पारित आदेश दिनांक 27-01-2025 के निष्पादन की कार्यवाही पर आगामी पेशी दिनांक तक रोक लगाई जाती है । आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इतने के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहता है जिसके बाद लगातार पीडित कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को न्याय पाने एवं दोषियो के उपर कार्रवाई की बात कही जाती है लेकिन इतने के बाद भी अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण जारी रखा जाता है इसे क्या समझा जाये। जिसके बाद पत्र के नीचे बाॅयी ओर नीचे जारी दिनांक 21-02-2025 एवं पेशी दिनांक 27-02-2025 पृ० क्रमांक / 497 ए /रीडर-एक/2022 एवं जिसके ठीक दूसरे तरफ सिवनी दिनांक 21-02-2025 लिखा जाता है
।जिसकी प्रतिलिपी बकायदा 1. तहसीलदार सिवनी भाग-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। 2. राजस्व निरीक्षक सिवनी-2/हल्का पटवारी डूंडासिवनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- अपीलार्थी संजय चैरसिया पिता मोहनलाल चैरसिया निवासी महावीर वार्ड सिवनी तह० व जिला सिवनी को सूचनार्थ ।
- उत्तरवादी अशोक यादव पिता रम्मा उर्फ रामभरोस यादव निवासी कबीर वार्ड डूंडासिवनी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ । आप दिनांक 27-02-2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।
जिसके नीचे बाकायदा एसडीएम महोदया के हस्ताक्षर भी हो जाते है इसे क्या समझा जाए यदि इस तरह लापरवाहीपूर्ण पत्र एसडीएम कार्यालय से जारी होते है तो इनके अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारियो की बात ही क्या ।







