बकरीद पर गौहत्या का प्रयास कर साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगाडने का प्रयास करने वाले आरोपी मोहम्मद हामिद इंजीनियर पर कोतवाली पुलिस की कठोर कार्यवाही एन.एस.ए. में गिरफ्तार कर भेजा जेल
बकरीद पर गौहत्या का प्रयास कर साम्प्रदायिक सोहार्द्र बिगाडने का प्रयास

सिवनी – पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी अपराधों की रोकथाम के खिलाफ न केवल सख्त है अपितु प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं एएसपी दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा कोतवाली पुलिस द्वारा बकरीद पर गौहत्या का प्रयास कर साम्प्रदायिक सोहार्द्र बिगाडने का प्रयास करने वाले नागपुर निवासी मोहम्मद हामिद के विरूध्द राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही कर 03 माह के लिए जेल भेजा गया है।


बकरीद के समय कुर्बानी के नाम पर निर्ममता से गौवंशों का वध करने की योजना थी
उल्लेखनीय है कि अनावेदक मोहम्मद हामिद उर्फ इंजीनियर पिता मोहम्मद हनीफ उम्र 69 वर्ष निवासी सेवा सदन सी.ए. रोड गांधीबाग नागपुर (महाराष्ट्र) के विरूद्ध थाना कोतवाली में म०प्र०गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियमम 2004 एवं नागपुर महाराष्ट्र में वर्ष 2025 में सांप्रदायिक दंगा करवाने के आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उक्त प्रकरण में अनावेदक को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसके द्वारा सिवनी जिले की शांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द को षडयंत्रपूर्वक बिगाड़ने के उददेश्य से अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 28 मई 2026 को बकरीद के समय कुर्बानी के नाम पर निर्ममता से गौवंशों का वध करने की योजना थी जिसे वक्त रहते तत्परता के साथ उक्त गौवंश वध को रोका गया तथा कुर्बानी हेतु लाये गए 07 नग गौवंशों को अनावेदक एवं उसके साथियों के कब्जे से मुक्त कराकर सुरक्षार्थ गौशाला भेजा गया था।


सांप्रदायिक सौहार्द्र एवं लोकप्रशांति को बिगाड़ने का कृत्य किया गया

अनावेदक मोहम्मद हामिद के द्वारा कुर्बानी के नाम पर गौवंश वध करने से हिन्दुओं की धार्मिक आस्था को गहरी चोट पहुंचाकर सिवनी जिले में सांप्रदायिक सौहार्द्र एवं लोकप्रशांति को बिगाड़ने का कृत्य किया गया है चूंकि पूर्व से ही सिवनी जिले में गौवंश वध एवं अन्य कारणों को लेकर कई बार सांप्रदायिक स्थिति निर्मित होकर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हो चुके है।


तथा वर्ष 2024 में भी बड़ी संख्या में गौवंश की हत्या कर दी गई थी
तथा वर्ष 2024 में भी बड़ी संख्या में गौवंश की हत्या कर दी गई थी जिसके कारण सिवनी की कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, यह बात अनावेदक अच्छे से जानता था इसके बाद भी इसके द्वारा गौवंश वध करने का प्रयास किया गया। सांप्रदायिक दंगा जैसी परिस्थितियों उत्पन्न होने से रोकने हेतु पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई।
हामिद नागपुर में भी षड़यंत्र पूर्वक दो पक्षो बीच में दंगा भड़का चुका है
अनावेदक के द्वारा नागपुर में भी षड़यंत्र पूर्वक दो पक्षो बीच में दंगा भड़का चुका है तथा सिवनी में भी अपने आपराधिक कृत्य से सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील सिवनी जिले की लोक व्यवस्था तथा लोक प्रशांति भंग करने एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ाने का प्रयास किया गया है। अनावेदक का कृत्य सिवनी जिले की लोक प्रशांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाये रखने में बाधक है। सिवनी जिले की लोक व्यवस्था, लोक प्रशांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द्र तथा सदभाव बनाये रखने के लिए अनावेदक के विरुध्द धारा 3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर अनावेदक को नागपुर महाराष्ट्र से दिनांक 16 जून 2026 को गिरफ्तार किया जाकर 03 माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर (म.प्र.) भेजा गया है।

निरीक्षक आमेश्‍वर ठाकरे,एसआई राजेश शर्मा ,प्रधान आरक्षक मीतेश राजपूत,आरक्षक के.के. भालेकर,महिला आरक्षक मंजूलता नागवंशी,सैनिक वकिल खान ,तहसील नागपुर की टीम की गिरफतारी में सराहनीय भूमिका रही ा