सिवनी – पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता के निर्देशन में अवैध गतिविधियों एवं अपराधों के नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
मृतक के साथ आरोपियो ने की थी गाली – गलौच और मारपीट
इसी तारतम्य में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को मयंक पिता कुंदनलाल भलावी उम्र 15 वर्ष निवासी ग्राम रिड्डी थाना कुरई जिला सिवनी ने रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक घटना समय को आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि चैधरी द्वारा अपनी पत्नि के मृतक अखिलेश सिवने के साथ अनैतिक संबंध होने की शंका पर से मृतक को आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि चैधरी तथा उसके भाई राजेन्द्र चैधरी दोनों निवासी ग्राम रिडडी थाना कुरई के द्वारा गाली-गलौच कर मृतक के साथ मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट पर आरोपीयों के विरूद्ध थाना कुरई में अपराध कमांक 173/2024 धारा-302, 294, 506, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण को जिला स्तर पर चिन्हित कर प्रकरण की लगातार मानीटरिंग की गई
उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का तत्काल मौके पर पहुंचकर पर्यवेक्षण किया गया एवं अनुसंधान अधिकारी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये। प्रकरण को जिला स्तर पर चिन्हित कर प्रकरण की लगातार मानीटरिंग की गई।
प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के विरूद्ध वैज्ञानिक साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यो को संकलित किया गया एवं आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि पिता श्रीराम चैधरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रिड्डी थाना कुरई जिला सिवनी और राजेन्द्र पिता श्रीराम चैधरी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम रिडडी थाना कुरई जिला सिवनी को दिनांक 26 अपै्रल 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
एक को आजीवन कारावास तो दूसरा हुआ दोषमुक्त
पुलिस अधीक्षक सिवनी के सतत निर्देशन में प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चस्तरीय अनुसंधान कराया जाकर अभियोगपत्र कमांक 177/2024 दिनांक 15 मई 2024 को तैयार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जिसका विचारण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में स्पेशल केस नंबर 72/2024 दिनांक 09 जुलाई 2024 में किया गया। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा प्रकरण का विचारण पूर्ण कर दिनांक 23 अपै्रल 2025 को आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि पिता श्रीराम चैाधरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रिड्डी थाना कुरई जिला सिवनी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 – रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा आरोपी और राजेन्द्र पिता श्रीराम चैाधरी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम रिडडी थाना कुरई जिला सिवनी को हत्या के मामले में दोषी नहीं पाया जाकर दोषमुक्त किया गया है।
मान. न्यायालय से दोषसिद्ध आरोपी – रविन्द्र उर्फ रवि पिता श्रीराम चैाधरी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रिड्डी थाना कुरई जिला सिवनी।
अति पुलिस अधीक्षक सिवनीजी.डी. शर्मा (नोडल अधिकारी), तत्कालीन थाना प्रभारी कुरई निरीक्षक लक्ष्मण सिंह झारिया (विवेचक) एवं प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान पैरवीकर्ता अति० लोक अभियोजक लोकेश घोरमारे का हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का दण्ड दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा।







