कार्रवाई नही हुई तो नंदलाल चैकसे शिकायत लेकर जायेंगे ईओडब्लू के पास
सिवनी – आवेदक नंदलाल चौकसे एवं परिवार के सदस्य दयाराम चौकसे लक्ष्मण चौकसे थाना लखनादौन जिला सिवनी से मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आपके विरुद्ध शिकायत की गई है. थाना पर तत्काल उपस्थित होवें
वर्ष 1987 – 88 में नहर बनने के बाद से अब तक नहर में पानी आया ही नही
थाना लखनादौन के मोबाइल सूचना के आधार पर दिनांक 05 जनवरी .2025 को थाना लखनादौन पहुंचकर थाना पर नोटिस दिया गया बताया कि आपके विरुद्ध जल संसाधन उपसंभाग लखनादौन जिला सिवनी के एसडीओ ऋषभ साहू एवं सब इंजीनियर एस.डी. त्रिपाठी द्वारा शिकायत किया कि आपके द्वारा नहर पर मिट्टी भरकर पूर दिया गया है जिससे पानी अवरुद्ध हो जाता है. इस संबंध में थाना लखनादौन पुलिस को जानकारी एवं कथन लेख कराया गया कि वर्षा के पानी एवं ऊपर के किसानों का वर्षा के पानी की मिट्टी आने से नहर पुर गई है एवं वर्ष 1987-88 से नहर बनी है तब से लेकर वर्ष 2025 तक पानी नहर में आया ही नही है पानी अवरोध होने की बात ही नहीं है।
सूचना के अधिकार में दी गई भा्रमक जानकारी
शिकायत के आधार पर कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी के यहां आरटीआई का फॉर्म भर कर दिया गया 9 बिंदु पर जानकारी चाही गई था परंतु 9 बिंदु की जानकारी न देकर 4 बिंदु की ही जानकारी दिया गया था जबकि 4 के संबंध में पूछा ही नहीं गया था, वह अवगत कराया गया माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ का उदाहरण बताया गया कि सब जानकारी नहीं दिया जा सकता ।
जब से नहर बनी तब से लेकर अब तक किस – किस किसान को पानी दिया गया
आगे श्री चैकसे द्वारा कहा गया कि मुझे चाहिए कि आपके द्वारा वर्ष 1987-88 में सहजपुरी हार के किसानों की भूनि अधिग्रहण किया जाकर नहर बनाया गया है. वर्ष 2025 तक के बीच में कब-कब पानी दिया गया है एवं वर्ष 2017-18 के बीच नहर की रिपेयरिंग मरम्मत किया गया उस संबंध में दस्तावेज चाहिए परंतु न देने पर पुनः आवेदन पत्र दिया उस पर भी कोई उत्तर न देने से मजबूरन दस्तावेज प्राप्त किया इस प्रकार है 1. अधिग्रहण भूमि का आदेश 2. सहजपुरी हार के किसानों की सूची अधिग्रहण की गई भूमि 3. नहर का नक्शा 4. नहर रिपेयरिंग के स्थान पर पुलिया रिपेयरिंग का बिल की कापी दिया गया, नहर से कब-कब पानी दिया गया एवं कब रिपेयरिंग कराई गई इसकी कोई जानकारी एवं दस्तावेज नहीं दिया गया छुपाया गया ।
माॅगी जानकारी कुछ और मिली कुछ और सरकारी दस्तावेज में नही है नहर
जिसके बाद सहजपुरी हार पटवारी हल्का नंबर 98 नया पटवारी हल्का नंबर 104 के किसानों की सूची की आवश्यकता होने से लोकसेना केंद्र से खसरा नक्शा किसानों का प्राप्त किया गया पाया गया की खसरा नंबर 271/1, 271/2.267/2/1,267/2/2,266/1, 266/2. 245/1/2,245/1/3,245/2/3246/2/2 241/1,241/3, 240/1/3,240/1/2, 237/1/3, 237/1/2236/2/1,236/2/3, 234/1.234/2, 233/4 233/3/2. 233/1 तक की भूमि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/आदेश दिनांक 28.08 2003 के अनुसार भू अभिलेख अधतित किया जाकर शासकीय जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के नाम पर दर्ज की गई, एवं खसरा नंबर 245/2/3, 241/1 के बीच की भूमि खसरा नंबर 243/2, 243/3, 243/4, 243/6 की भूमि अघतित नहीं किया गया एवं इन भूमि पर से नहर का नक्शा का कोई उल्लेख नहीं है।
सहजपुरी हार के किसानों की भूमि लोक सेवा केंद्र सिवनी से प्राप्त खसरों के नाम के अनुसार पूर्व में कार्यपालन यंत्री सिंचाई संभाग सिवनी के पत्र क्रमांक /3740/दिनांक 19 जुलाई 1987 के अनुसार अधिग्रहण कर नहर का निर्माण किया गया था वर्तमान में 11 किसानो की भूमि अधिग्रहण किया गया है, 4 किसानो की भूमि अभी तक अधिग्रहण नहीं किया जाकर खेत के नक्शा से नहर का कोई उल्लेख भी नहीं है, जो हटाया गया है।
वर्ष 1987-88 से नहर बनी है वर्ष 2025 के बीच में कब-कब पानी किसानों को दिया गया
सहजपुरी हार में वर्ष 1987-88 से नहर बनी है तब से कोई किसानों को पानी नहीं दिया गया है इसके बाद वर्ष 2017-18 में सब इंजीनियर एस डी त्रिपाठी से पूछा जाए कि आपके द्वारा कुछ किसानों की भूमि पर नहर परिवर्तन किया गया है और रिपेयरिंग किया गया है या नहीं, वर्ष 1987-88 से नहर बनी है वर्ष 2025 के बीच में कब-कब पानी किसानों को दिया गया है।
जल संसाधन विभाग के लखनादौन सिवनी के अधिकारियो पर लगे धोखाधडी के आरोप
इन साक्ष्य को छुपाते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर का उदाहरण देकर दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि जल संसाधन विभाग लखनादौन सिवनी के अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी किया जाकर शासन की राशि निकाल कर बेईमानी पूर्वक दुरुपयोग किया गया एवं साक्ष्य को छुपाया गया ।
इस संबंध में लिखित शिकायत जिलाधीश सिवनी, पुलिस अधीक्षक सिवनी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी को किया गया है। इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई तो इस संबंध की शिकायत ई.ओ.डब्लू में पेश किया जाएगा ।