कन्‍यादान याोजना में आयोजन से पूर्व पंचायत द्वारा प्रमाणिकरण किया जाता हैा

ब जेल में पीसेगा चक्की, उसकी शादी की कहानी हुई बेहाल!’
सिवनी – कहते है कुछ कार्य जीवन में एक बार ही होते है लेकिन चंद स्वार्थ के चलते लोग विवाह जैसे संस्कार को चंद पैसो के लालच में एक बार तो सामाजिक रूप से कर लेते है लेकिन दूसरा विवाह सरकार द्वारा गरीबो के लिए चलाई जा रही कन्यादान योजना तहत पडोसी जिला बालाघाट के परसवाडा में कर लेते है इसके लिए शासन को बाकायदा सरपंच सचिव के अनुमति से और अनुशंसा पत्र के माध्यम यह कार्य किया जाता है लेकिन जो भी है यहा यह मामला सरपंच सचिव और हितग्राही की मिली भगत से 420 मतलब सीधे – सीधे कहे तो शासन को धोखे में रखकर किया यह अपराध किया गया है जिसमे अपराधी हितग्राही तो है ही साथ ही जो जनप्रतिनिधि है और शासन की ओर से हर पंचायत में एक सचिव होता जो सरकार द्वारा जनकल्याण की योजनाओ के क्रिन्यावयन के लिए नियुक्त किया जाता है लेकिन जब वही शासन के साथ धोखा करने वालो का साथ देने लगे तो ऐसे सरकार नुमाईंदे की करनी को क्या कहेंगे |

संदीप ने दो शादी करके प्रशासन को गुमराह किया है

जी है मामला मुख्यालय से मंडला रोड पर मुश्किल से 12 किलोमीटर दूर स्थित सिवनी जनपद अंतर्गत ग्राम ग्राम ईन्दावाड़ी के एक युवक संदीप सूर्यवंशी पिता खेमचंद सूर्यवंशी का सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां उसके द्वारा एक ही महिला से दो – दो बार शादी करके आफत में पड गया है जिसमें पहली शादी 11 मार्च 2025 को गाॅव मंें ही सामाजिक रीति रिवाज से कर ली तो वही शासन द्वारा दिये जाने वाले दहेज और पैसो के लालच में संदीप के द्वारा प्रशासन को गुमराह कर सामाजिक रीति रिवाज से 11 मार्च 2025 को शादी की जाती है उसके उपरांत बालाघाट जिले के परसवाड़ा में प्रशासन के कन्यादान योजना के तहत विवाह सम्मेलन के अंतर्गत 12 अप्रैल 2025 को भी संदीप के द्वारा दोबारा शादी कर ली जाती है ताकि संदीप को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके , संदीप ने दो शादी करके प्रशासन को गुमराह किया है आप सभी को ज्ञात हो की सरकार की विवाह सम्मेलन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शादी के लिए सहायता प्रदान करना है, लेकिन कुछ लोग इस योजना का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेजों या अन्य तरीकों से योजना का लाभ लेने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। ग्राम सचिव की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे मामलों की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियो तक पहुंच सके।
मगर इस पूरे मामले में ग्राम की आशा सारिका का कहना है कि हमारा काम सामाजिक शादीयो विवरण रखना है तो वही सचिव मदन का कहना है कि हां संदीप के द्वारा सामाजिक रीति-रिवाज से शादी की गई थी परंतु जब बालाघाट जिले के परसवाड़ा में कन्यादान योजना से संदीप ने शादी की तो इस बात की जानकारी हमें नहीं थी


किंतु ग्राम सचिव एवं आशा का ऐसा कहकर पल्ला झाड़ना समस्या का हल नहीं है
ग्राम आशा ग्राम सचिव एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है खैर यह तो जांच का विषय है
’संदीप की सीएम हेल्पलाइन में हुई’ ’शिकायत’
संदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की खबर सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश सरकार की सीएम हेल्पलाइन में संदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इस शिकायत की जांच की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है। संदीप पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और संदीप के खिलाफ शिकायत का क्या नतीजा निकलता है.¹


प्रशासन को धोखा देने और दो शादियां करने के मामले में आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

संदीप पर आरोप है कि संदीप के द्वारा एक ही महिला से दो शादी की गई है एक सामाजिक रीति रिवाज से और दूसरी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाएं जा रहे कन्यादान योजना से प्रशासन को धोखा देने और दो शादियां करने के मामले में आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत कार्रवाई हो सकती है। धारा 494 के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो उसे 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 495 के तहत, यदि कोई व्यक्ति छुपाकर दूसरी शादी करता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, कन्यादान योजना के तहत धोखाधड़ी करने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है
अब ये तो भविष्य के गर्त में है कि संदीप पर किन धाराओं के तहत मामला कायम होगा मगर ये तो स्पष्ट है कि संदीप ने प्रशासन को धोखा दिया है और उसका जेल जाना भी तय है।