प्रति पीड़ित 150000 रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की गई है।
सिवनी – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जयपाल सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि प्रदेश में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन द्वारा दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के लिए नकद रहित उपचार योजना 2025 लागू की गई है। जिसमें मोटर वाहनों के उपयोग से हुई सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ितों को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक प्रति पीड़ित 150000 रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों का समय रहते हुये उपचार किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। जिसके अंतर्गत जिले में संचालित सभी प्राईवेट हॉस्पिटल को स्टेबलाईजेशन पैकेज के तहत उपचार एवं सेवाये प्रदान करना अनिवार्य है
सभी पंजीकृत अस्पतालों के पास एचएफआर आई डी होना आवश्यक है
इस हेतु सभी पंजीकृत अस्पतालों के पास एचएफआर आई डी होना आवश्यक है। इस हेतु जिले में संचालित सभी प्राईवेट हॉस्पिटल को ईडार पोर्टल पर पंजीकृत किये जाने हेतु जीएनएमटीसी में प्रशिक्षण रखा गया।
कौन – कौन से हास्पिटलो को किया गया है शामिल
उक्त प्रशिक्षण अमोल शुक्ला डीआरएम एन आई सी द्वारा प्रदान किया गया जिसमें वरदान नेत्रालय, हर्षा हॉस्पिटल, शिफा हॉस्पिटल, न्यू लाईफ मल्टीसेशिलिटी हॉस्पिटल, क्रिश्चन हॉस्पिटल, जागेश्वर नाथ मेमोरियल हॉस्पिटल, श्रीकृष्णा हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, सांई राम हॉस्पिटल, सिद्दू हॉस्पिटल, जटार हॉस्पिटल, बिसेन हॉस्पिटल की लागिन आई डी पासवर्ड बनाया गया। उक्त प्रशिक्षण संदीप सोनकेसरिया की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों का समय रहते हुये उपचार किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके।







