केवलारी – केवलारी थाने के प्रधान आरक्षक गुरूवार को रिश्वत लेते रंगे हाथो धरा गया है। आपको बता दें पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर जबलपुर लोकायुक्त ईकाई की टेªप कार्रवाई की गई इस मामले में पीडित नितिन पाटकर पिता शंभुदयाल पाटकर मकान नंबर 267 ग्राम आदेगाॅव तहसील लखनादौन का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में मनीष कुमार पटवा जो केवलारी थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर था जिसके द्वारा 16 अक्टूबर 25 को गुरूवार को 75 हजार रूपये की राशि लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे गिरफतार कर लिया। इस मामले में आवेदक नितिन पाटकर सिविल ठेकेदार है जिसके द्वारा नगर परिषद केवलारी में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का ठेका लिया गया था जिसमें नितिन पाटकर द्वारा पेटी ठेकेदार राय कन्ट्रक्शन राहुल राय निवासी सिवनी को कार्य सौपा गया था राहुल द्वारा घटिया काम कर रूपये की धोखाधडी आवेदक के साथ की गई जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा केवलारी थाने में दिनाॅंक 8 अक्टूबर 20 को की गई थी थाना केवलारी में प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा धोखाधडी की एफआईआर करने के एवज में आवेदक से पाॅच लाख रूपयो की मांग कर रहा था जिसमें प्रथम किश्त के रूप में पहले आरोपी मनीष कुमार पटवा 25 हजार ले चुका था जिसे सत्यापन उपरांत दिनाॅक 16 अक्टूबर को आरोपी प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा को द्वितीय किश्त के रूप में 75 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया। आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 की धारा 7,13 ( 1 ) बी,13 ( 2 ) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।








