सिवनी- लखनादौन नगर परिषद में शॉपिंग काम्पलेक्स दुकानों के आवंटन में 83 लाख रूपय की वित्तीय अनियमितता के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा प्रकोष्ठ(ईओडब्लू)जबलपुर ने विस्तृत जांच के बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी सहित कुल 23 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मीना गोल्हानी पर आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 409, 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित 2018) की धारा 7 सी, 13(1)(ए), 13(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने के पश्चात प्रदेश की मोहन यादव भाजपा सरकार के संरक्षण में इन आरोपियों को अभी तक बर्खास्त नही किया गया। नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी एवं जिला युवा कांग्रेस सिवनी द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पद से हटाने की मांग की गई जो कि निम्नानुसार है।
नगर कांग्रेस कमेटी सिवनी एवं जिला युवा कांग्रेस सिवनी जिला प्रशासन एवं जिले के भाजपा नेताओं के साथ ही प्रदेश की मोहन यादव सरकार से सवाल उठाती है कि गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आरोपित व्यक्ति खुलेआम घूम रहें है और वे अपने पदो पर बने हुये है, आखिर गिरफ्तारी कब होगी और उन्हे पदो से कब हटाया जायेगा। जबकि पूर्व में सिवनी नगरपालिका परिषद में कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शफीक खान के उपर कथित झूठे और भर्जी मामलों में सिर्फ जांच के आधार पर उन्हें जिले के भाजपा नेताओं के दबाव में आकर प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने द्वारा बिना जांच और एफआईआर के ही तत्काल पद से हटा दिया गया था। उस समय सरकार और भाजपा सांसद, विधायक, मंत्रियों ने जिस तत्परता के साथ प्रशासन पर दबाव बनवाकर शफीक खान पर कार्यवाही की गई थी। क्या अब इसी तत्परता से लखनादौन नगर परिषद की भाजपा अध्यक्ष और पार्षदो और अधिकारियों पर आर्थिक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के जांच में दोषि पाये जाने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उनका बचाव कर अपने चाल चरित्र और चेहरा अनुसार कार्य कर भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा के इन निर्वाचित जनप्रतिनियों को बचाया जा रहा है और जिला भाजपा के नेता ओं द्वारा इस भ्रष्टाचार पर मौन है जिससे यह साबित हो गया है कि इस भ्रष्टाचार में जिले के भाजपा नेता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी होना निश्चित है।
लखनादौन नगर परिषद में 83 लाख रूपये की आर्थिक अनियमितता पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना गोल्हानी पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-ए के तहत जिला कलेक्टर को, नगर परिषद अध्यक्ष को पद से प्रथक करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को पद में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अतः भ्रष्टाचार की आरोपी नगर परिषद लखनादौन अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी सहित उनके पार्षद एवं अधिकारियों को नगर पालिका अधिनियम में वर्णित भ्रष्ट आचारण के अन्तर्गत कार्यवाही कर तत्काल पद से प्रथक किये जाने की मांग की गई।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजा बघेल, शिव सनोडिया, विष्णु करोसिया, मुकेश चीकू सक्सेना, राजिक अकील, प्रकाश सूर्यवंशी, नितिन डेहरिया, सोहेल अमन खान,, शिवदीप डेहरिया, श्रीमती पवनरेखा रिनायत ने अपने सम्बोधन में प्रदेश की मोहन यादव सरकार और जिले के भाजपा सांसद, विधायक को आडे़ हाथ लेते हुये उनके चाल चरित्र और चेहरे को जनता के सामने बे नकाब किया। धरना प्रदर्शन में पधारे समस्त कांग्रेस जनों का नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तनवीर अहमद द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर हनीफ खान, यशपाल भलावी, दीवान आजम अली,तेजसिंह रघुवंशी, ठा. जयप्रकाश सिंह परिहार, आदित्य मोन्टू भूरा, श्याम प्रजापति, शिबू सेंगर, जोएब जकी अनवर, जीशान खान, मधु क्रिडिया, तौसीर बैग, मनोज तिवारी, प्रखर शर्मा, अनील रजक, कासिफ गनी खान, डालचंद पप्पु पुसाम, सतेन्द्र बघेल, कुलदीप काकोडिया, नरेश नामदेव, संदीप बट्टी, दशरथ तेकाम, किस्सू दिघोरे, दशरू नारायण सहित बडी संख्या में कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही।