ज्ञापान देने के लिए देनी होगी पूर्व सूचना
सिवनी 15 जनवरी 24/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने लोक शांति एवं लोक संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत आदेश जारी कर कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में पांच या उससे अधिक व्यक्ति का समूह अनाधिकृत रूप से एक स्थान पर इकट्ठा होने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में कोई प्रदर्शन, जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी और नहीं कोई बिना अनुमति के ज्ञापन देने हेतु कोई प्रवेश करेगा । कोई भी व्यक्ति लाठी या अन्य धारदार हथियार अपने साथ लेकर कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिवनी को ज्ञापन देने की पूर्व सूचना दिया जावें। यदि किसी व्यक्ति विशेष को ज्ञापन देने की अनुमति प्राप्त हो जाती है, तब भी वे कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में सीधे प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति जो उनका मुखिया हो कार्यालय में प्रवेश कर किसी भी कार्यपालिक दण्डाधिकारी से संपर्क कर ज्ञापन देने हेतु मार्गदर्शन लेगा। तत्पश्चात् संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी ज्ञापन कार्यालय के भीतर या बाहर उसके विवेक अनुसार प्राप्त करेगा। कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी के परिसर के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार के हिंसा भडकाने वाले या समाज के विभिन्न संप्रदायों के बीच वैमनस्यता या झगड़ा निर्मित करने वाले नारों एवं किसी व्यक्ति विशेष के मान सम्मान पर ठेस पहुँचाने का उच्चारण नहीं करेंगा। समस्त ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी कार्यालय में ही लिये जावेगें। कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी के परिसर में यह आदेश सर्व जनसाधारण पर लागू माना जाएगा, परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय सेवकों, पुलिस बल के सदस्यों, मजिस्ट्रेटो तथा शासन निर्देशानुसर आयोजित होने वाली बैठकों में आमंत्रित व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होगा, जो शासकीय कर्तव्य पर है ।