सिवनी – देष में एक तरफ भाजपा सरकार का सुषासन है तो वही दूसरी ओर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई मे ज्यादातर मामले ग्रामीण क्षेत्र से जागरूक लोग बाकायदा प्रमाण के साथ ग्राम पंचायतो में होने वाले भ्रश्टचार की जाॅच को लेकर आ रहे है लेकिन इसके बाद भी मामलो की जाॅच का ना होना यह दर्षाता है कि देष छोडिये हमारे जिले में कितना भ्रश्टाचार है कि विभाग के उच्चाधिकारियों के पास जाॅच तक करने का समय नही है कुछ ऐसा ही एक मामला मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी के द्वारा 14 वें वित्त आयोग परफारमेंश वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि से कार्यों पर प्रतिबंध के पश्चात भी नियम विरूद्ध कार्य कराये जाने पर जनपद पंचायत केवलारी के अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडिया – छपारा के तत्कालीन सचिव एवं ग्राम पंचायत भरवेली के वर्तमान सचिव अरूण शाडिल्य को कारण – बताओं नोटिस जारी किया गया है। सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि परफारमेंस ग्रांट की राशि से कराये गये कार्यों की अनियमितता की – शिकायत प्राप्त हुई थी, जांच – प्रतिवेदन के अनुसार 14 वें वित्त आयोग परफारमेंस ग्रांट वर्ष 2017-18 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य में मनरेगा योजना के साथ प्रभारी कन्वरजेंस सुनिश्चित किया जाना था किंतु पंचायत द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यों में ऐसा नहीं किया गया। जिसमें पाया गया कि उक्त कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। पांडिया छपारा के तत्कालीन सचिव अरूण शाडिल्य द्वारा स्कूल में बालक शौचालय निर्माण, नाली निर्माण, पंचायत भवन परिसर में शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण, बाजार चैक में सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण कार्य में प्रभारी कन्वरजेंस नहीं किया गया। इसके अलावा आरईएस व प्रशासकीय अनुमति मरम्मत कार्य, आगनबाड़ी जीर्णोद्धार कार्य की भी स्वीकृति नहीं ली गई। हाठ बाजार में टीन शेड, चबूतरा निर्माण कार्य की सूची में नहीं है। 14 वां वित्त अंतर्गत शासन के दिये गये निर्देशों का पालन ना किया जाकर निर्माण कार्य कराये गये जो शासन की अव्हेलना है। 7 दिवस के अंदर जबाब प्राप्त ना होने या संतोषप्रद नही होने की दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेग