फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को 2 वर्ष की सजा।
सिवनी – थाना केवलारी का मामला इस प्रकार है कि फरियादी सुनील वर्मा दिनांक 25.04.2015 को थाना केवलारी में इस आशय की लिखित शिकायत दिया कि दिनांक 25.04.2015 को एक वाहन अशोक लिलेंड 1212 जिसका नंबर एम.पी. 50 एच 0833 था। सेवा सहकारी समिति धुटेरा खरीदी केंद्र माल लोड करने के लिए लाया था और 300 बोरी गेंहू करीब 150 क्विंटल लोड़ कराया। ट्रक का चालान काटते समय उक्त गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी का नंबर पूछा जिससे उसे शंका हुई तब उसने ड्राइवर से वाहन का आर.सी. पूछा तो ड्राइवर के पास नहीं था और न ही गाड़ी के कागजात उसके पास थे, करीब 1 घंटे बाद एक लड़का कागज लेकर खरीदी केन्द्र आया और ड्रायवर को देकर चला गया।गाडी का कागजात देखने पर उसका नंबर एम.पी. 22 जी. 2714 दर्ज था, ड्रायवर द्वारा फर्जी नंबर एम.पी 50 एच 0833 लगाया था जिसे डायवर उखाड़ दिया और पूछने पर सही जवाब नहीं दे पाया। फरियादी के उक्त आशय की शिकायत पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। देहाती नालसी के आधार पर थाना केवलारी में अप०क0 78ध्2015 अंतर्गत धारा- 420 एव 120बी भादसं का अपराध अभियुक्त जबीउल्ला पिता उताउल्ला खान उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम उमरिया थाना कान्हीवाड़ा के विरूद्ध दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। वाहन क. एम.पी. 22 जी. 1427 से 300 कट्टी गेहूं जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त जबीउल्ला को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्त जबीउल्ला के पेश करने पर वाहन क. एम.पी. 22 जी. 2714 के दस्तावेज पेश जब्त किया आगे की जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि प्रभात नागोत्रा के पेश करने पर एक पीले रंग का पतली रेडियम के नंबर जो सफेद कागज पर चिपकाकर ढक का नंबर एम.पी. 22 जी. 2714 से निकली अंक एम.पी. 50 एच. 0833 जप्त किया गया। साक्षियों के कथन उनके बतायेनुसार लेखबद्ध किये गये। विवेचना में वाहन मालिक आरिफ खान पिता शकिल खान उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम चुटका को अभियुक्त बनाया गया और अन्य आवश्यक अंवेषण उपरांत दिनांक 28.01. 2016 को माननीय न्यायालय केवलारी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती कौसल्या इक्का केवलारी के द्वारा पैरवी की गई, जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी जबीउल्ला खान को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 420 भादवि. में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा वाहन मालिक आरिफ को सबूत के अभाव मैं बरी किया गया है।