सिवनी – पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी.डी.शर्मा, एसडीओपी सिवनी पुरूषोत्तम मरावी के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बंडोल उ.नि.राजेश कुमार दुबे व्दारा थाना क्षेत्र मे तत्परता से कार्यवाही की जा रही है, दिनाँक 16.03.2024 को थाना प्रभारी बंडोल व्दारा मुखबिर सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुएँ नेशनल हाईवे 44 मे फिल्टर प्लांट के पास नाकाबंदी कर पिकअप वाहन क्र. Mh49bz1769 मे 04 नग गोवंश को क्रूरता पूर्वक भरकर परिवहन करते पाये जाने से गोवंश व पिकअप वाहन को जप्त किया गया है। आरोपी (1) असफाक खान पिता मुस्ताक खान निवासी बोरदई (2) फूलसिंह उइके पिता छतरसिंह उइके निवासी ग्राम बोरी बरघाट को गिरफ्तार किया गया जिन्हे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपी गणो के विरूध्द धारा 4, 6, 9, म. प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 6,7, म.प्र. कृषक उपयोगी पशु संरक्षण अधिनियम, 6 (क) ,6 (ख) (1) म.प्र.कृषक पशु परिरक्षण अधि. धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 184,66,192,3,181 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया है। प्रकरण मे विवेचना मे आये तथ्यो के आधार पर और भी गिरफ्तारी की जायेगी। गिरफ्तार आरोपी (1) असफाक खान पिता मुस्ताक खान निवासी बोरदई थाना डूण्डासिवनी फूलसिंह उइके पिता छतरसिंह उइके निवासी ग्राम बोरी (बरघाट) थाना बरघाट जिनके कब्जे से 04 नग गोवंश कीमती 30,000- रूपये, एक पिकअप क.mh49bz1769 कीमती 8,00,000 रूपये जप्त किया गया। इस मामले में पुलिस थाना बंडोल के थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. राजेश कुमार दुबे, प्र.आर. अमर उइके आर. राजेश सरयाम, सतीश पाल, राकेश मार्को, 834 सतेन्द्र चन्द्रवंशी का योगदान सराहनीय रहा।