नियमानुसार मेडिकल संचालित न करने को लेकर 05 मेडिकल के लायसेंस निलंबित

सिवनी 17 दिसम्‍बर 24/  औषधि निरीक्षक सिवनी ने जानकारी देकर बताया कि कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में स्थित दवा दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत माह जिले में संचालित मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताऐं, दवा दुकान में कार्यरत योग्य व्यक्ति के अभाव में दवा दुकान संचालित पाए जाने पर एवं नियमानुसार रिकार्ड संधारित न पाए जाने पर दवा दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक व संतोषजनक नहीं पाए जाने पर लाइंसेंसिंग ऑथोरिटी जिला सिवनी के द्वारा युग मेडिकल स्टोर बन्डोल का ड्रग लाईसेंस 10 दिवस के लिए, गहलोद मेडिकल स्टोर, बन्डोल का ड्रग लाईसेंस 07 दिवस के लिए, पुष्पा मेमोरियल फार्मेसी, सिवनी का ड्रग लाईसेंस 13 दिवस के लिए, विनय मेडिकोस, सिवनी का ड्रग लाईसेंस 03 दिवस के लिए एवं श्री कृष्णा फार्मा सिवनी का ड्रग लाईसेंस 05 दिवस के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

      निलंबन अवधि में संस्थान यदि कोई औषधि व्यवसाय किया जाता है तो वह अवैधानिक माना जायेगा एवं फर्म व संचालक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक दण्ड के अंतर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।