शराब के नशे में सत्यम बस का चालक
सिवनी – पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी सुश्री पूजा पांडे के मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय भोपाल व्दारा स्कूल बस एवं लोक परिवहन वाहनो रे विरूद्ध कार्यवाही चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत डूंडासिवनी पुलिस व्दारा बिना परमिट, रजिस्ट्रेशन, शराब के नशे में परिवहन पर रोकथाम लगाने हेतु सतत निर्देश दिये गये है इसी तारतम्य में थाना डूण्डासिवनी पुलिस द्वारा दिनांक 15 मई 2025 को दो मोटर सायकिल एवं एक बस पर कार्यवाही की गई
सत्यम बस जो बारात लेकर जा रही थी उसके नही थे दस्तावेज
थाना डूंडासिवनी में दिनांक 15 मई 2025 को निरीक्षक सतीश तिवारी थाना प्रभारी महोदय व्दारा हमराह स्टाफ के रात्रि गश्तके प्रआर. 90 सुंदर श्याम, चालक आर.527 चंद्रदीप हिवारे के दौरान वाहन चैकिंग किया गया जो चुनाभट्टी चैक में सत्यम बस क्रमांक डच्-22-च्-0375 को आवाज देकर रुकवाया परंतु नही रुका।
क्षमता से अधिक सवारी भरकर जा रही थी सत्यम बस
आगे जाकर रुकवाया जिसमें काफी सावारिया भरी हुई थी चालक राहुल पिता रामकुमार झारिया उम्र 25 वर्ष निवासी खुर्सीपार थाना लखनादौन जिला सिवनी से पूछने पर बताया कि बारात है।
पुलिस के रोकने पर नही रूकी सत्यम बस
उक्त बारात के संबंध में दस्तावेज पूछने पर कोई दस्तावेज नही होना बताया साथ ही अन्य दस्तावेज वाहन में नही होना बताया जो वाहन बस का परमिट नही होने पर मोटर व्हील एक्ट की धारा 66/192 (क) एवं बींझावाडा रोड तरफ पल्सर मोटर सायकल क्र. डच्22डथ्2834 का चालक शिवानंद उईके पिता छिदामीलाल उईके उम्र 34 वर्ष निवासी राजपूत कालोनी शराब के नशे में वाहन चलाते प्रतीत हुआ जिसका मेडीकल परीक्षण जिला अस्पताल सिवनी से कराया चिकित्सक व्दारा शराब के नशे मे होना लेख करने से उक्त कृत्य धारा 185 मो. व्ही.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई एवं मोटर सायकल क्र. डच्20डळ6656 को चैक किया जो वाहन का रजिस्ट्रेशन समाप्त होना पाया गया वाहन के कागजात मौके पर वाहन चालक निरंजन पिता ज्ञानी राम पारधी उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दोंदीवाडा थाना अरी जिला सिवनी के व्दारा नही दिखाया गया जो अनावेदक का कृत्य धारा 39/192,146/196 मोयटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर इस्तगासा न्यायालय प्रस्तुत किये गये।