सिवनी – लगातार मौसम में आई गिरावट को देेखते हुए नन्हे – नन्हे नौनीहालो को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर श्रीमति शीतला पटले ने आदेश जारी करते हुए 5 जनवरी 2026 को आदेश जारी करते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये सिवनी जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय/आई.सी.एस.सी./सी.बी. एस.ई. /अनुदान प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आगामी आदेश पर्यन्त कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवीं तक की कक्षाएँ प्रातः 9.30 बजे के पूर्व संचालित नही की जावें। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा परीक्षा इत्यादि पूर्ववत संचालित रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। कतसेह सूचना आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय / राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.भोपाल,कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर ,मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी ,संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर,सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क अधिकारी सिवनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु और जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिवनी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की गई है इसके अलावा सहायक आयुक्त, आ.ज.क. विभाग सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,जिला परियोजना समन्वयक, जि.शि.के. सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,समस्त बीईओ / बीडीओ /बीआरसीसी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,समस्त प्राचार्य ध् प्रधानपाठक, शासकीय/अशासकीय/आई.सी.एस.सी./सी.बी.एस.ई/अनुदान प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित किया है।







