निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने वाले कृषि केंद्र संचालक पर एफआईआर दर्ज

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सिवनी – कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशानुसार किसानों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए जिले में लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लखनादौन क्षेत्र में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया उर्वरक बेचने के मामले में एक कृषि केंद्र संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।


वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लखनादौन बी.आर. अठ्या द्वारा थाना धूमा में प्रस्तुत शिकायत के आधार पर हर्ष कृषि केन्द्र, दरगड़ा के संचालक सौरभ श्रीपाल के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 3 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जानकारी के अनुसार 19 जुलाई 2026 को तहसीलदार लखनादौन, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा अनुविभागीय कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने हर्ष कृषि केन्द्र, दरगड़ा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित 266.50 रुपये प्रति बैग के स्थान पर 350 रुपये प्रति बैग की दर से यूरिया उर्वरक बेचा जा रहा था।
जांच के दौरान मौके पर उर्वरक खरीदने वाले किसानों से दूरभाष पर संपर्क कर जानकारी ली गई, जिसमें चार किसानों ने 350 रुपये प्रति बैग की दर से यूरिया खरीदने की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त अन्य किसानों से लिखित बयान भी लिए गए, जिनमें उन्होंने 15 जुलाई 2026 को उक्त कृषि केंद्र से 350 रुपये प्रति बोरी की दर से यूरिया खरीदने की पुष्टि की।


जांच में शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया विक्रय कर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर पंचनामा तैयार कर संबंधित दस्तावेजों सहित थाना धूमा में प्रकरण दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।


कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक या अन्य कृषि आदान बेचता है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके।