’जघन्य सनसनी खेज मामले में 06 आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा ’नहर में पानी लेने की बात को लेकर हुई थी यह घटना’
सिवनी – जिले के बंडोल थानान्तर्गत एक मामला प्रकाश में आया जहां पर 6 लोगो ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी जिसमें माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को तीन – तीन साल की सजा और भारी जुर्माने से दंडित किया है। ग्राम सागर में दिनांक 27 जनवरी 2023 को सुबह करीब 07 बजे माइनर नहर से हृदय राम सनोडीया निवासी ग्राम सागर , अपने खेत में पानी बगा रहा था तथा मंगल सनोडिया निवासी ग्राम सागर का भी उसी नहर से पानी अपने खेत में लौटा रहा था , इसी बात को लेकर दोनो में विवाद गाली गुप्तार हुई थी और दोनों अपने अपने खेत चले गए थे, फिर कुछ देर बाद करीब 9,10 बजे आरोपी (1) मंगल सनोडिया ने मोबाइल लगाकर अपने भतीजे आरोपी (2) नीरज सनोडिया को बताया तो नीरज अपने साथी आरोपी (3) सोनू सैयाम , (4) जय सैयाम , (5)संदीप सेन , (6) रोहित सनोडिया के साथ मोटर साइकल से एक राय होकर घातक हथियार , लोहे की गुप्ती,चाकू, प्लास्टिक का पाइप लेकर खेत पर आए । नीरज हाथ में गुप्ती और सोनू सैयाम के हाथ में चाकू था सभी लोग चिल्लाने लगे की आज बच ना पाए कहते हुए ह्रदय राम को सभी (1) नीरज ने गुप्ती से गर्दन पर , (2) सोनू सैयाम ने चाकू से पीठ पर तथा (3) संदीप सेन ,(4) रोहित (5) जय (6) मंगल सनोडिया ने लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया था ,जिसकी सिवनी अस्तपाल में मृत्यु हुई थी । मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने आगे बताया जिसकी विवेचना थाना बंडोल के थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिलीप पंचेश्वर के द्वारा विवेचना पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था । जिसकी सुनवाई माननीय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,सिवनी की न्यायालय में की गई जिसमे शासन की ओर उप निदेशक श्री गोपाल कृष्ण हालदार और सहायक निदेशक श्रीमती अर्चना रानी मरावी के मार्गदर्शन और निर्देशन पर एडीपीओ नवल किशोर सिंह और डीपीओ लोकेश घोरमारे के द्वारा शसक्त और प्रभावी पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण के विरुद्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर माननीय विद्वान न्यायाधीश द्वारा आज दिनांक को उपरोक्त सभी 06 अभियुक्त गण को ’धारा=302ध्149 भा0द0वि0’ में आजीवन कारावास तथा ’धारा = 148 भा0द0वि0 में 03 वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माने’ से दंडित करने का निर्णय सुनाया है ।







