सिवनी – खाद्य सुरक्षा प्रशासन कलेक्टर क्षितिज सिंगल के आदेश अनुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपाल सिंह ठाकुर के निर्देशन में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 18 फरवरी 2024 को दूध एवं दुग्ध उत्पादन के 02 नमूने युवराज दूध डेयरी गोपालगंज, ब्रजवासी दूथ डेयरी गंगेरूआ बरघाट से जांच हेतु लिए गए पवार बंधु राइस मिल गंगेरूआ बरघाट से फोर्टीफाइड राइस का नमूना लिया अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं भंडारण के कारण सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया दूध विक्रेताओं से मैजिक बॉक्स से सर्विलेंस के 10 नमूना लिए,शुभम राइस मिल गंगेरुआ बरघाट से उसना चावल का नमूना लेकर अस्वच्छ स्थितियों में खाद्य पदार्थ निर्माण एवं भंडारण तथा गंदगी पाए जाने के कारण लाइसेंस निलंबित किया गया ।