सिवनी – वर्तमान में जिले में छाये जलसंकट को देखते हुए जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.) क्रमांक/2805/एस.डब्ल्यू/2025 सिवनी दिनांक 15 अप्रैल, 2025 – आदेश (अंतर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत बताया गया है कि जनसामान्य एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जिला प्रशासन को यह संज्ञान में आया है कि जिला में स्थानीय तौर पर जल आपूर्ति / जल की कमी होने के कारण जल संकट उत्पन्न हो गया है जिसके निवारण किया जाना आवश्यक समझती हूँ।

उपरोक्तानुसार दृष्टिगत को रखते हुए पालन किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः मैं संस्कृति जैन, जिला दण्डाधिकारी जिला सिवनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त किये गये अधिकार को प्रयोग में लाते हुए नगर पालिका सिवनी एवं मास्टर प्लान क्षेत्र (ग्राम-बीजांवाडा (रैयत), मानेगांव, बिठली, पलारी, छिडिया, डोरली छतरपुर, बोरदेही, खैरी, सिमरिया, मरझोर, बम्होडी, लखनवाड़ा, कोनियापार, परतापुर, लोनिया, लुघरवाडा,) उपरोक्त कंडिका 01 से 05 तक इन क्षेत्रों में लागू होगें।

जल संकट की आपात कालीन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं
निजी जल स्त्रोतों का बिना सूचना दिए सार्वजनिक हित में अधिग्रहित किया जा सकेगा। जल स्त्रोंतो का उपयोग सार्वजनिक हित में दैनिक जीवन के कार्यों एवं पेयजल के अतिरिक्त उपयोग नही किया जा सकेगा।
जल स्त्रोंतो का उपयोग किसी सिंचाई कार्यों हेतु नही किया जावेगा। किए जाने पर संबंधित पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
जल संकट की स्थिति में समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए जल स्त्रोंतो का उपयोग बिना अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला सिवनी की अनुमति के बिना किये जाने पर आगामी 15 दिवस तक प्रतिबंध लगाया जाता है।
वर्तमान पेयजल संकट को देखते हुए निजी एवं सार्वजनिक बोर, तालाब, कुआं, बावली जिसका पानी दैनिक उपयोग योग्य हो सार्वजनिक हितो के संरक्षण हेतु किसी भी समय जनता के उपयोग हेतु अधिगृहित किया जा सकेगा एवं जनसामान्य के उपयोग हेतु जल आपूर्ति की जावेगी।

चूंकि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामीली सम्यक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर भा.न्या.सं. की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डित किया जाएगा। जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक सिवनी, अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) – सिवनी, बरघाट, कुरई, लखनादौन, केवलारी, घंसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें , अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी-ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । जिला सिवनी की, मुख्य नगरपालिका / नगरपरिषद सिवनी, बरघाट, लखनादौन, केवलारी, छपारा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आदेश का सार्वजनिक स्थल पर चस्पा कर प्रचार प्रसार करें ।







