सिवनी – माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी, श्री बलवीर सिंह कि न्यायालय ने अभियुक्त अजय उईके पिता अशोक उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम विजय पानी कला थाना कान्हीवाड़ा को हत्या के अपराध में धारा 302 भादवी के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थ दंड से दिनांक 26 जून 2025 को दंडित किया है घटना की सुबह मृतिका उम्र लगभग 21 वर्ष के पिता ने थाना बरघाट में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 2।11।2019 की रात्रि करीब 12.00 बजे अभियुक्त अजय उसके घर आया और पीने के लिए पानी मांगा,मृतिका ने उसे पीने के लिये पानी दी, सुबह जब सब लोग सो कर उठे तो देखे की मृतिका घर पर नहीं है, सुबह करीब 6.00 बजे गांव का एक व्यक्ति ने आकर बताया कि एक लड़की नदी किनारे रेत में सोई है,तब उन लोगों ने जाकर देखा तो वहां पर उनकी लड़की मृत अवस्था में पड़ी थी, पुलिस ने तत्परता से संदेही अजय को पड़कर उससे पूछताछ की पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने मृतिका की गमछा से गला घोट कर हत्या की थी,अभियुक्त से अपराध में प्रयुक्त गमछा पुलिस ने जप्त की तथा थाना प्रभारी के.मरावी के द्वारा विवेचना की गई आगे मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने बताया कि शासन की ओर से न्यायालय में पैरवी वरिष्ठ एडीपीओ श्रीमती उमा चैधरी के द्वारा की गई थी तथा साक्षी प्रस्तुत किए गए, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 5000 के दंड से दंडित किया है।






