सिवनी – ईश्वर की बनाई की कायनात में देर है पर अंधेर नही आदमी अपने पाप कितने ही छिपाने की कोशिश कर ले पर एक ना एक दिन उसे उसके किए की सजा अवश्य ही मिलती है यह कहावत सिवनी जिले के चर्चित शुक्ला परिवार पर सटीक बैठती है,लोगो के खून पसीने की कमाई को कैसे इन शुक्ला बन्घुओ ने डकारा जिन्होने अपनी शातिर चालो से दर्जनो लोगो की गाढी कमाई डकारने वाले अखिल और निखिल शुक्ला को तकडा झटका लगा है,माननीय सुप्रीम कोर्ट में निखिल शुक्ला के द्वारा लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया,आपको बता दें अखिल निखिल शुक्ला जिस प्रकार सिवनी जिले में लोगो के साथ धोखाधडी की थी उसे लेकर महेन्द्र पाल सिंह भाटिया ने डूंडासिवनी थाने में इन दोनो भाईयो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद आखिल ने जमानत याचिका सिवनी कोर्ट में लगाया जहां से निखिल को निराशा हाथ लगी। जिसके बाद अखिल ने माननीय उच्च न्याायालय में जमानत याचिका लगाई जहां से उसे जमानत मिल गई। पर अखिल का भाई निखिल जो दूसरा ठग है उसके द्वारा लोअर कोर्ट सेशन कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई पर लगातार एक के बाद एक निखिल को निराशा हाथ लगी। आखिर कर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निखिल की जमानत याचिका खारीज कर दी। इन्ही सब बातो को लेकर पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता फरार आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयासरत रहते है जिनके कुशल मार्गदर्शन मे एवं ए.एस.पी. दीपक मिश्रा व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के निर्देशन व नेत्तृव मे कार्य करते हुए थाना डूण्डासिवनी पुलिस व्दारा वर्ष 2024 से धोखाधडी के प्रकरण मे फरार चल रहे आरोपी निखिल शुक्ला को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की ।
दिनांक 23.09.2024 को प्रार्थी महेन्द्र पाल सिंह भाटिया निवासी लुघरवाडा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि निखिल शुक्ला व अखिल शुक्ला के द्वारा जंगदबा सिटी मे स्थित प्लाट व घर को अलग अलग व्यक्ति को रजिस्ट्री करना एंव बैंक से उसी प्लाट व घर के नाम से लोन लेकर धोखाधडी करने एंव पीडित से भी इकरार नामा कर धोखाधडी करने कि रिपोर्ट पर थाना डूण्डासिवनी मे अपराध क्रंमाक 417/24 धारा 420, 120 (बी) भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचना के दौरान प्रकरण मे तीन मूल रजिस्ट्री अलग अलग जगह उपयोग कर बेईमानी से लाभ प्राप्त करने का तथ्य सामने आने से साक्ष्यो के आधार पर धारा 467,468,471 भादवि. का इजाफा किया गया।
अखिल शुक्ला माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है एंव घटना दिनांक से निखिल शुक्ला फरार चल रहा था जिसको दिनांक 06 अपै्रल 2026 को मुखबिर की सूचना पर सिवनी से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया न्यायालय द्वारा आरोपी निखिल शुक्ला को जेल निरुद्ध किया।
गिरफ्तार आरोपीः- निखिल पिता दिलीप कुमार शुक्ला उम्र 34 साल निवासी स्टेडियम के पीछे भैरोगंज जिला सिवनी (म.प्र.)।
सराहनीय कार्यः- निरीक्षक चैनसिंह उइके, सउनि निसार खान, प्रआर. धूपलाल नेताम, आर. रवि धुर्वे, नितेश राजपूत, विक्रम देशमुख, कृष्णकुमार भालेकर, आशीष ठाकरे, धनराज वरकडे सैनिक मुकेश कटरे, रविन्द्र उइके







