17 गौवंश मुक्त कराए, 05 आरोपी गिरफ्तार, अवैध चंदे की राशि 27,500 रुपये जब्त
सिवनी – पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.)’ के निर्देशन एवं ’अति. पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा’ के मार्गदर्शन में बकरीद पर्व पर कानून-व्यवस्था एवं गौवंश अपराधों पर जीरो टॉलरेंस के तहत सिवनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जैसे की पुलिस अधीक्षक का सिवनी आगमन हुआ जिसके बाद बकरीद पर्व को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वयं हर थाने में जाकर समाज के जितने भी गणमान्य नागरिक थे उन्हे बुलाकर शांति समीति की बैठक कर हर किसी को यही समझाईश दी गई थी कि कोई भी प्रतिबंधित पशुओ का वध ना करें जो पारपंरिक तरीके से त्यौहार मनाया जाता है उसे ही शांतिपूर्वक मनाये जिसको लेकर बाकायदा प्रशासन के अधिकारी मीटिंग में मौजूद रहे जिसमें त्यौहार को मनाने में प्रशासन की तरफ से हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया गया लेकिन समाज के कुछेक लोग जो शायद पहले से यह गांठ बांधकर बैठे थे कि प्रशासन का कहना नही मानना है आखिर उन्होने वही कर दिखाया जो करना था लेकिन प्रशासन ने भी जो वादा किया था कि पुलिस की हर तरफ अपराध पर पैनी नजर रहेगी और कोई भी अपराधी बख्शा नही जायेगा जिसके तहत पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरह एक्शन मोड में आकर कार्रवाई की जा रही है।
कार्यवाही का पूरा विवरण किस तरह पुलिस ने की कार्रवाई
दिनांक 28 मई 2026 को बकरीद कानून
व्यवस्था ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि हड्डी गोदाम निवासी ’मौलाना मजीद खान’ द्वारा बकरीद में गौवंश की कुर्बानी के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों से पैसे एकत्रित कर अपने खाते में जमा कराए जा रहे हैं तथा अवैध रूप से गौहत्या की योजना बनाई गई है।
सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ’एसडीओपी सिवनी सचिन परते’ के नेतृत्व में गठित टीम ने मजीद खान को टीपू सुल्तान चैाक, अरबाज खान के स्लॉटर हाउस के पास से हिरासत में लिया।
पूछताछ एवं मोबाइल जांच में जो हुआ खुलासा
पहला मजीद खान ने इमरान पटेल, मौलाना आसिफ, साकिर अली एवं रफीक खान से चंदे के रूप में ’27,500 रुपये’ मंगवाकर ’शेख आबिद निवासी जटलापुर’ से ’07 गौवंश’ खरीदे थे, जिन्हें ग्राम जटलापुर के जंगल में कुर्बानी हेतु बांधकर रखा गया था।
दूसरा बरेली शरीफ निवासी ’अब्दुल्ला मुसलमान’ से 48 गौवंश की कुर्बानी हेतु ’80,000 रुपये’ का सौदा तय हुआ था। इसके सहयोगी ’निजाम उर्फ अबू बकर’ के माध्यम से ’मुक्कदीर शाह निवासी छपारा’ ने ’10 गौवंश’ ग्राम जामुनपानी के जंगल में बांध रखे थे। शेष 38 गौवंश दो दिनों में उपलब्ध कराने की बात हुई थी।
इस मामले में जो बरामदगी और गिरफतारियाॅं हुई
पहला गौवंश मुक्त’ ग्राम जटलापुर के खेत से 07 एवं ग्राम जामुनपानी के जंगल से 10 गौवंश, कुल ’17 गौवंश’ मुक्त कराए गए। सभी के मुंह, गर्दन एवं पैर रस्सी से क्रूरतापूर्वक बंधे थे। खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सभी गौवंशों को विधिवत जप्त कर गौशाला भेजा गया। इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया मजीद खान’ पिता सफीक खान, उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम थावरी, थाना धनौरा, हाल भगतसिंह वार्ड, हड्डी गोदाम, सिवनी ’शेख आबिद’ पिता शेख मुजिब, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम जटलापुर, थाना बंडोल’साकिर अली’ पिता वाहिद अली, उम्र 33 वर्ष, निवासी जनतानगर, थाना डूण्डासिवनी ’रफीक’ पिता सफीक, उम्र 36 वर्ष, निवासी गुरुनानक वार्ड, थाना कोतवाली’मुक्तदीर अहमद’ पिता महफूज अहमद, उम्र 46 वर्ष, निवासी जामा मस्जिद के पास, छपारा। उल्लेखनीय है कि मजीद खान, शेख आबिद एवं मुक्तदीर अहमद का पुलिस रिमांड लिया गया है, शेष आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।
आरोपियो के पास से पुलिस ने जो सामग्री जप्त की
17 गौवंश, 05 एण्ड्रॉयड मोबाइल, गौवध में प्रयुक्त बका एवं अन्य धारदार हथियार।
’वैधानिक कार्यवाही’ आरोपियों के विरुद्ध ’धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 11(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, धारा 7, 10 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 62, 61(2), 3(5) बीएनएस’ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक का संदेश’
सिवनी पुलिस द्वारा बकरीद पर शांति-सौहार्द बनाए रखने एवं गौवंश अपराधों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है कि गौवंश तस्करी/वध की सूचना तत्काल ’डायल-112 या नजदीकी थाना’ पर दें। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा एवं ’5,000 रुपये नगद पुरस्कार’ दिया जाएगा।
सराहनीय कार्य
इस कार्यवाही में ’एसडीओपी सिवनी सचिन परते, निरीक्षक सतीश तिवारी, उनि डालचंद ग्यारसिया, सउनि जसवंत ठाकुर, प्र.आर. मुकेश गोडाने, मनोज मरावी, संजय यादव, आर. सिद्धार्थ दुबे, सतीश इनवाती, प्रतीक बघेल, रत्नेश कुशवाहा, रविन्द्र डहेरिया, लोकेश सरयाम, सौरभ कछवाहा, चालक मोनू डहेरिया’ की विशेष भूमिका रही।