सिवनी – मुख्यालय के थाना घंसौर का यह मामला दिनांक 19 सितम्बर 2024 के रात्रि करीब 7=8 बजे ग्राम बर्राटोला निवासी लखनसिंह कुसरे की पत्नी सरोज ने अपने पति को शराब पीने से मना करने पर , झगड़ा लड़ाई कर लखनसिंह ने अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी से बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी ।
तेरी भाभी सरोज कीटनाशक की दवाई पीकर खत्म हो गई है
दूसरे दिन सुबह आरोपी ने अपने भाई चरणसिंह को फोन लगाकर बताया की उसकी भाभी सरोज कीटनाशक दवाई पीकर खत्म हो गई है तब आरोपी के भाई ने पुलिस को सूचना दिया ,तब पुलिस के द्वारा पाया गया की ,आरोपी लखन सिंह शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था ।
पुलिस को मृतिका की पीएम रिपोर्ट से पानी की तरह मामला साफ हो गया
पीएम रिपोर्ट में भी मारपीट से मृत्यु होना पाया था । आरोपी के भाई , बेटी और अन्य लोगो के गवाह के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा=103(1) बीएनएस के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । आगे मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया जिसकी सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन श्रीमान संजीव कुमार पालीवाल के यहां की गई जिसमे शासन की ओर से श्रीमती कीर्ति तिवारी अभियोजन अधिकारी ध् लोक अभियोजक के द्वारा गवाहो और सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध ठोस एवम अकाट्य साक्ष्य पेश किए गए और तर्क प्रस्तुत किए , जिस पर माननीय विद्वान न्यायालय द्वारा आरोपी लखनसिंह को धारा =103(1) ठछै के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवम 10000 रूपये जुर्माने से दंडित करने की सजा से सुनाई है ।








