उसे करीब 15 दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा क्वार्टर की चाबी दी गई थी

सिवनी – मुख्यालय के थाना लखनादौन का यह मामला दिनांक 17 फरवरी 2025 को फरियादी हितेश यादव द्वारा आरक्षी केन्द्र लखनादौन में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 01 अपै्रल 2024 से सिविल कोर्ट लखनादौन की कोर्ट में कार्यरत था। पीठासीन अधिकारी के दिनांक 14 जुलाई 2024 को अवकाश पर जाने पर शासकीय क्वार्टर की देखरेख उसके द्वारा की जाती थी। उसे करीब 15 दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा क्वार्टर की चाबी दी गई थी। वह समय-समय पर निवास स्थान पर जाकर देखरेख करता था।

गैस की एक खाली टंकी किचन में नहीं थी और पीछे के किचन के दरवाजे का ताला टुटा हुआ था

उसने दिनांक 15 फरवरी 2025 के सुबह करीब 10.00 बजे पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान नगर परिषद के पीछे लखनादौन में शासकीय क्वार्टर के कमरे का ताला खोलकर देखा तो किचन में एच.पी. गैस की एक टंकी भरी हुई एवं इंडियन गैस की एक खाली टंकी किचन में नहीं थी और पीछे के किचन के दरवाजे का ताला टुटा हुआ था। दिनांक 14 फरवरी 2025 की दरम्यानी रात से दिनांक 15 फरवरी 2025 के सुबह 10.00 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किचन में रखी दो गैस की टंकी कीमत करीबन 5000 रूपये की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है। घटना के संबंध में थाना लखनादौन में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 331(4),305 बीएनएस लेखबद्ध कराई गई थी। उक्त रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्रमांक-89/2025 कायम कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोगपत्र संबंधित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल माहौर लखनादौन द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये। तकाँ से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय अपूर्वा ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन द्वारा प्रकरण क्रं. 812/2025 धारा 331 (4),305 ठछै में अभियुक्त प्रीतम पिता सीताराम जोगी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 लखनादौन जिला सिवनी को प्रत्येक धारा में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।

प्रत्येक धारा में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि इसी प्रकार उक्त आरोपी को थाना लखनादौन के अपराध क्रं. 509/2025 धारा 331(4), 305 बीएनएस जिसमें प्रार्थी दीपक कुमार अग्रवाल ने वार्ड क्रं. 04 ब्लॉक कालोनी लखनादौन नगर परिषद के पीछे अपने घर से तीन जोडी चांदी की पायल, 5000 रूपये नगदी, दो गैस सिलेंडर, पीतल की टंकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाना बताया है के प्रकरण क्रं. 813/2025 में भी शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अनिल माहौरे लखनादौन द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये। तौँ से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय अपूर्वा ताम्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन द्वारा धारा 331(4),305 ठछै में अभियुक्त प्रीतम पिता सीताराम जोगी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 03 लखनादौन जिला सिवनी को प्रत्येक धारा में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।